संपत्तियों की कुर्की को लेकर बंबई हाईकोर्ट का विजय माल्या को राहत देने से इनकार
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 11 Jul 2019 4:42 PM
मुंबई : बंबई हाईकोर्ट ने संकट में फंसे शराब कारोबारी विजय माल्या की संपत्तियों की कुर्की से संबंधित एक विशेष अदलत में चल रहे मामले पर स्थगन आदेश देने से इनकार कर दिया है. न्यायमूर्ति अकील कुरैशी और न्यायमूर्ति एसजे कथावाला ने माल्या द्वारा पिछले महीने दायर अपील को खारिज कर दिया. माल्या ने धन […]
मुंबई : बंबई हाईकोर्ट ने संकट में फंसे शराब कारोबारी विजय माल्या की संपत्तियों की कुर्की से संबंधित एक विशेष अदलत में चल रहे मामले पर स्थगन आदेश देने से इनकार कर दिया है. न्यायमूर्ति अकील कुरैशी और न्यायमूर्ति एसजे कथावाला ने माल्या द्वारा पिछले महीने दायर अपील को खारिज कर दिया. माल्या ने धन शोधन रोधक कानून (पीएमएलए) से संबंधित विशेष अदालत में चल रही सुनवाई पर स्थगन देने का आग्रह किया था.
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माल्या ने अपनी अपील में कहा था कि या तो इस पर स्थगन दिया जाये या निचली अदालत द्वारा इस पर कोई फैसला या आदेश भगोड़े आर्थिक अपराधी कानून की वैधता को चुनौती देने वाली उनकी एक और याचिका पर अंतिम आदेश के आधार पर लागू हो. हालांकि, अदालत ने कहा कि उसे माल्या को राहत देने की कोई वजह नजर नहीं आती.
इस साल पांच जनवरी को विशेष पीएमएलए अदालत ने माल्या को भगोड़ आर्थिक अपराधी घोषित किया था. उसके बाद अदालत ने माल्या की संपत्तियों को कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू की थी. माल्या ने इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करते हुए भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून की वैधता को चुनौती दी थी. यह याचिका हाईकोर्ट में लंबित है.
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