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CJI से जुड़े यौन उत्पीड़न मामले में विरोध प्रदर्शन, 17 महिलाओं को हिरासत में लिया गया

नयी दिल्ली : देश के प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले को निपटारे के लिए अपनायी गयी प्रक्रिया के खिलाफ कनॉट प्लेस इलाके में विरोध प्रदर्शन कर रही 17 महिलाओं को हिरासत में ले लिया गया. न्यायमूर्ति गोगोई को शीर्ष अदालत की आंतरिक समिति ने सोमवार को क्लीन चिट दे दी थी. […]

नयी दिल्ली : देश के प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले को निपटारे के लिए अपनायी गयी प्रक्रिया के खिलाफ कनॉट प्लेस इलाके में विरोध प्रदर्शन कर रही 17 महिलाओं को हिरासत में ले लिया गया. न्यायमूर्ति गोगोई को शीर्ष अदालत की आंतरिक समिति ने सोमवार को क्लीन चिट दे दी थी. समिति को आरोपों में ‘दम नजर नहीं आया’.

इस मामले में उच्चतम न्यायालय की एक पूर्व महिला कर्मी ने उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाये थे. न्यायमूर्ति गोगोई को क्लीन चिट देने पर आपत्ति प्रकट करते हुए इन प्रदर्शनकारियों ने कनॉट प्लेस मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर सात के पास विरोध प्रकट किया. इनमें से अधिकांश प्रदर्शनकारी महिलाएं थीं. पुलिस उपायुक्त (नयी दिल्ली) मधुर वर्मा ने बताया, उनसे जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने कनॉट प्लेस पर अपना प्रदर्शन जारी रखा. 17 महिलाओं को हिरासत में लेकर उन्हें मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन ले जाया गया. हालांकि, उन्हें बाद में रिहा कर दिया गया. एक दिन पहले उच्चतम न्यायालय के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे 55 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया था. इनमें से अधिकांश महिला अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता थे.

एक्टिविस्ट एनी राजा ने कहा कि वैधानिक प्रक्रिया और मौजूदा नियमों का पूर्ण रूप से उल्लंघन किया गया जो कि अस्वीकार्य है. उन्होंने कहा, यह ऐसी नजीर बना देगा जिसका आने वाले सालों में खतरनाक प्रभाव पड़ेगा. तीन सदस्यीय समिति ने अपना लक्ष्य 14 दिनों में पूरा कर लिया. तीन दिन तक पूछताछ में हिस्सा लेने के बाद महिला ने 30 अप्रैल के बाद इसमें हिस्सा नहीं लिया. इसके बाद कार्यवाही एक पक्षीय हो गयी. शिकायतकर्ता ने सोमवार को कहा था कि भारतीय नागरिक होने के नाते उसके साथ पूरी तरह से अन्याय हुआ है और विभत्स आशंका सत्य साबित हुई एवं सर्वोच्च न्यायालय से न्याय पाने की सभी आशाएं धूल धूसरित हो गयीं है.

Prabhat Khabar Digital Desk
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