नयी दिल्ली : आम आदमी पार्टी (आप) के नेता दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सिविल लाइन इलाके के किराए के घर में जाने से रोकने की मांग को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है.
इसके अलावा उच्च न्यायालय में दो और आवेदन दायर किए गए हैं. इसमें मांग की गई है कि घर केजरीवाल को किराए पर देने के लिए इस विवादित संपत्ति के आंशिक स्वामी के खिलाफ अदालती अवमानना की कार्रवाई की जाए. ये आवेदन उच्च न्यायालय के संयुक्त पंजीयक के समक्ष दायर किए गए. इनको एक जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है.
ये याचिकाएं वीरेंद्र कुमार जैन की ओर दायर की गई हैं. याचिकाकर्ता का दावा है कि सिविल लाइन इलाके में स्थित संपत्ति नंबर-4बी, फ्लैग स्टाफ रोड़ के वह 50 फीसदी के मालिक हैं. केजरीवाल ने इसी संपत्ति को किराए पर लिया है. वीरेंद्र कुमार के भाई नरेन कुमार जैन ने कहा कि यह मामला अदालत के विचाराधीन है और ऐसे में इस पर अदालत को फैसला करने दिया जाए.
वीरेंद्र कुमार का आरोप है कि नरेन ने 14 अगस्त, 2013 को आए उच्च न्यायालय के उस आदेश के बावजूद यह घर केजरीवाल को किराए पर दिया जिसमें कहा गया था कि इस संपत्ति से जुडे विवाद का निवारण होने तक यथास्थिति बरकरार रखी जाएगी.