यात्रीगण कृपया ध्यान दें : अब चलती ट्रेन में भी दर्ज करा सकेंगे FIR, जानें कैसे

नयी दिल्ली : ट्रेन में सफर से पहले हम और आप यात्रा की शुभकामनाएं लेते-देते हैं. लेकिन सबकी यात्रा शुभ नहीं होती. कई बार सफर में लोगों के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है. ट्रेन के सफर में घटी ऐसी दुर्घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आपको अब अगले स्टेशन का इंतजार नहीं करना […]
नयी दिल्ली : ट्रेन में सफर से पहले हम और आप यात्रा की शुभकामनाएं लेते-देते हैं. लेकिन सबकी यात्रा शुभ नहीं होती. कई बार सफर में लोगों के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है. ट्रेन के सफर में घटी ऐसी दुर्घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आपको अब अगले स्टेशन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा.
जी हां, रेलवे ने यात्रियों के लिए एक मोबाइल एेप शुरू किया है. इसके तहत यात्री ट्रेन में छेड़छाड़, चोरी और मारपीट की शिकायत दर्ज करा सकेंगे. शिकायत के बाद इसे ‘जीरो एफआइआर’ में बदल कर आरपीएफ तुरंत मामले की जांच शुरू कर देगी.
बताते चलें कि ‘जीरो एफआइआर’ के तहत कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत किसी भी पुलिस स्टेशन पर दर्ज करा सकता है. बाद में यह एफआइआर उस पुलिस स्टेशन को स्थानांतरित कर दी जाती है जहां पर यह दुर्घटना हुई है.
रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के महानिदेशक अरुण कुमार ने बताया कि मोबाइल एेप से शिकायत दर्ज कराने का पायलट प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में पहले से चल रहा है. जल्द ही इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा. उन्होंने बताया कि सबसे खास बात यह है कि इस एेप से सिर्फ आरपीएफ को ही नहीं, जीआरपी, टीटीई और ट्रेन कंडक्टर को भी जोड़ा गया है.
मालूम हो कि फिलहाल अगर आपके साथ ट्रेन में कोई वारदात होती है, तो टीटीई आपको एक शिकायत फार्म देता हैजिसे भरकर अगले स्टेशन पर आरपीएफ अथवा जीआरपी को देना होता है. बाद में यह शिकायत स्वत: एफआइआर में बदल जाती है.
हालांकि इस पूरी प्रक्रिया में जहां मामले की जांच में विलंब होता है, वहीं यात्री को तुरंत राहत नहीं मिलती है. इस एेप के जरिये ऑफलाइन भी शिकायत दर्ज करायीजा सकती है.
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