नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने दहेज प्रताड़ना से जुड़ी शिकायतों से निपटने के लिए समिति गठित करने संबंधी अपने आदेश में संशोधन किया है. कोर्ट ने आज दहेज उत्पीड़न के मामले में पति और उसके परिवार को मिली सुरक्षा को खत्म कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बड़ा बदलाव करते हुए पति की गिरफ्तारी पर लगी रोक को हटा दिया है, लेकिन आरोपियों के लिए अग्रिम जमानत का विकल्प कायम रखा है. कोर्ट ने कहा कि पीड़ितों की रक्षा के लिए यह बहुत जरूरी था.
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न्यायालय ने दो न्यायाधीशों वाली पीठ के फैसले में बदलाव करते हुए कहा कि दंड कानूनों में मौजूद खामी को संवैधानिक रूप से भरने की अदालतों के पास कोई गुंजाइश नहीं है.