सलाहुद्दीन के बेटे को 10 सितंबर तक एनआईए की हिरासत में भेजा गया
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 31 Aug 2018 5:41 PM
नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को हिज्बुल मुजाहिदीन प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन के दूसरे बेटे को 10 सितंबर तक राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की हिरासत में भेज दिया. जिला न्यायाधीश पूनम एम बाम्बा ने 10 सितंबर तक सैयद अहमद शकील (48) की हिरासत का एनआईए का अनुरोध स्वीकार कर लिया. वांछित आतंकवादी […]
नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को हिज्बुल मुजाहिदीन प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन के दूसरे बेटे को 10 सितंबर तक राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की हिरासत में भेज दिया. जिला न्यायाधीश पूनम एम बाम्बा ने 10 सितंबर तक सैयद अहमद शकील (48) की हिरासत का एनआईए का अनुरोध स्वीकार कर लिया.
वांछित आतंकवादी सलाहुद्दीन के दूसरे बेटे को एनआईए ने गुरुवारको 2011 के आतंक वित्त पोषण मामले में गिरफ्तार किया था. आरोप है कि बेटे ने अपने पिता सलाहुद्दीन से कथित रूप से धन प्राप्त किया था. दिल्ली की एक अदालत से प्राप्त गैरजमानती वारंट के साथ एनआईए अधिकारियों ने राज्य पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों के साथ मिलकर गुरुवारको श्रीनगर के रामबाग इलाके से 48 साल के सैयद अहमद शकील को उस समय गिरफ्तार किया था जब वह ‘शेर-ए-कश्मीर चिकित्सा विज्ञान संस्थान’ जा रहे थे, जहां वह वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के रूप में काम करते हैं.
इसके बाद उन्हें राष्ट्रीय राजधानी लाकर गुरुवारकी शाम एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया जिसने उन्हें इस निर्देश के साथ एक दिन की हिरासत में भेजा था कि शुक्रवार को संबंधित न्यायाधीश के सामने उन्हें पेश किया जाये. शकील सलाहुद्दीन के दूसरे बेटे हैं जिन्हें इस मामले में एनआईए द्वारा गिरफ्तार किया गया है. इससे पहले इसी साल, उनके एक अन्य बेटे शाहिद को भी इसी मामले में गिरफ्तार किया गया था. शाहिद जम्मू कश्मीर सरकार के कृषि विभाग में कार्यरत थे. जांच एजेंसी ने दावा किया था कि जांच के दौरान, सऊदी अरब में सक्रिय उसके कार्यकर्ताओं के जरिये आतंकवादी संगठन से कोष प्राप्त करने में शकील की भूमिका सामने आयी थी.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










