आधार में जन्मतिथि एक से अधिक बार बदलवाने के लिए करना होगा यह काम

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 09 Aug 2018 9:34 AM

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नयी दिल्ली: आधार कार्ड धारक की जन्मतिथि में यदि एक से अधिक बार बदलाव करने की जरूरत हो, तो संबंधित व्यक्ति को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआइ) के क्षेत्रीय कार्यालय में जाने की जरूरत होगी. एक हालिया अधिसूचना में यह कहा गया है. अधिसूचना में कहा गया है कि संबंधित व्यक्ति की जन्म की तारीख […]

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नयी दिल्ली: आधार कार्ड धारक की जन्मतिथि में यदि एक से अधिक बार बदलाव करने की जरूरत हो, तो संबंधित व्यक्ति को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआइ) के क्षेत्रीय कार्यालय में जाने की जरूरत होगी. एक हालिया अधिसूचना में यह कहा गया है. अधिसूचना में कहा गया है कि संबंधित व्यक्ति की जन्म की तारीख में सिर्फ एक बार सुधार हो सकता है.

यदि एक से अधिक बार सुधार करने की जरूरत होती है तो यह काम सिर्फ विशिष्ट प्रक्रिया से ही हो सकता है. ऐसे में उस व्यक्ति को यूआइडीएआइ के क्षेत्रीय कार्यालय जाना होगा. ये बदलाव आधार (नामांकन एवं अद्यतन) नियमन, 2016 में शामिल किए गए हैं, जो 31 जुलाई से लागू हुए हैं.

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