बड़वानी (मध्यप्रदेश) : जिला अदालत में दुष्कर्म के मामले में दस साल कारावास की सजा सुनते ही 28 वर्षीय दोषी युवक कटघरा कूद कर अदालत से फरार हो गया. पुलिस उसकी तलाश में जुटी है.
राजपुर थाने के प्रभारी निरीक्षक राजेश यादव ने बुधवार को बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश समीर कुलश्रेष्ठ ने मंगलवार शाम को वासवी गांव निवासी विजय सोलंकी को नाबालिग बालिका से दुष्कर्म का दोषी करार दिया. न्यायाधीश ने दोषी को दस वर्ष सश्रम कारावास और 7,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. अदालत में जैसे ही न्यायाधीश ने सजा का एलान किया सोलंकी तुरंत कटघरा फांद कर अदालत से फरार हो गया.
उन्होंने बताया कि न्यायाधीश के निर्देश पर अदालत के मुंशी ने कल देर रात अपराधी सोलंकी के फरार होने की सूचना पुलिस को दी और प्राथमिकी दर्ज करायी. यादव ने बताया 2005 में सोलंकी के खिलाफ थाना राजपुर में नाबालिग बालिका से दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था. जिसमें वह लम्बे समय से जमानत पर था. मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने मंगलवार को उसे दुष्कर्म का दोषी पाते हुए सजा सुनायी थी.
पुलिस फरार अभियुक्त की तलाश में सरगर्मी से जुटी हुई है.