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GST : डिजिटल भुगतान पर प्रोत्साहन को एक साल टालने के पक्ष में मंत्रिसमूह

Updated at : 08 Jul 2018 6:37 PM (IST)
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GST : डिजिटल भुगतान पर प्रोत्साहन को एक साल टालने के पक्ष में मंत्रिसमूह

नयी दिल्ली/ पटना : बिहार के उपमुख्यमंत्री और जीएसटी मंत्री परिषद समूह के अध्यक्ष सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता में नयी दिल्ली में दो मंत्री समूहों की बैठक हुई. बैठक में जीएसटी के अंतर्गत डिजिटल ट्रांजैक्शन पर टैक्स में दी जाने वाली 2 प्रतिशत की रियायत और एक ट्रांजैक्शन पर अधिकतम 100 रुपये की छूट […]

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नयी दिल्ली/ पटना : बिहार के उपमुख्यमंत्री और जीएसटी मंत्री परिषद समूह के अध्यक्ष सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता में नयी दिल्ली में दो मंत्री समूहों की बैठक हुई. बैठक में जीएसटी के अंतर्गत डिजिटल ट्रांजैक्शन पर टैक्स में दी जाने वाली 2 प्रतिशत की रियायत और एक ट्रांजैक्शन पर अधिकतम 100 रुपये की छूट को फिलहाल लागू नहीं करने की अनुशंसा की गयी है. जीएसटी के तहत रिवर्स चार्ज पर निर्णय का अधिकार भी जीएसटी कौंसिल को सौंपने की अनुशंसा की गयी है. जिस पर आगामी 21 जुलाई को नयी दिल्ली में होने वाली कौंसिल की बैठक में निर्णय लिया जायेगा.

सुशील मोदी ने बताया कि मंत्री समूह ने जीएसटी के अंतर्गत डिजिटल ट्रांजैक्शन के जरिये कर भुगतान पर 2 प्रतिशत की रियायत और एक लेन देन पर 100 रुपये की अधिकतम छूट को फिलहाल लागू करने पर असहमति की अनुशंसा की है. आने वाले दिनों में डिजिटल ट्रांजैक्शन से राजस्व संग्रह में वृद्धि हो सकती है. मगर, तत्काल 12 हजार करोड़ की क्षति का अनुमान है. नयी विवरणी आने और इस साल के राजस्व संग्रह में स्थायित्व के बाद भविष्य में इस पर विचार किया जा सकता है.

जीएसटी एक्ट की धारा 9 (4) को समाप्त कर जिसके तहत अगर कोई निबंधित व्यापारी अनिबंधित व्यापारी से सेवा या माल प्राप्त करता है तो निबंधित व्यापारी को रिवर्स चार्ज के अंतर्गत कर का भुगतान करना होगा. जो, फिलहाल 30 सितंबर तक स्थगित रखा गया है. मंत्री समूह ने कब, किन शर्तों के साथ, किस डीलर समूह पर रिवर्स चार्ज लागू किया जाए का अधिकार जीएसटी कौंसिल को सौंपने की अनुशंसा की है. मंत्री समूह की इन दोनों अनुशंसाओं पर जीएसटी कौंसिल की अगली बैठक में अंतिम निर्णय लिया जायेगा.

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