कोलेजियम सर्वसम्मति से जस्टिस जोसेफ की पदोन्नति के लिए दुबारा करेगी सिफारिश
Edited by Prabhat Khabar Digital Desk
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नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय की कोलेजियम में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ को पदोन्नति देकर शीर्ष अदालत का न्यायाधीश नियुक्त करने की पुन: सिफारिश करने पर शुक्रवार को सिद्धांत रूप में सर्वसम्मति हो गयी. सरकार ने इससे पहले न्यायमूर्ति जोसेफ के नाम पर पुन: विचार के लिए उनकी फाइल लौटा दी […]
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नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय की कोलेजियम में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ को पदोन्नति देकर शीर्ष अदालत का न्यायाधीश नियुक्त करने की पुन: सिफारिश करने पर शुक्रवार को सिद्धांत रूप में सर्वसम्मति हो गयी. सरकार ने इससे पहले न्यायमूर्ति जोसेफ के नाम पर पुन: विचार के लिए उनकी फाइल लौटा दी थी.
प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षतावाली पांच सदस्यीय कोलेजियम की बैठक में इसके सभी सदस्यों न्यायमूर्ति जे चेलामेश्वर, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर और न्यायमूर्ति जोसेफ कुरियन ने हिस्सा लिया. कोलेजियम की एक घंटे तक चली इस बैठक में फैसला किया गया कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के नामों के साथ ही न्यायमूर्ति जोसेफ के नाम की पुन : सिफारिश की जायेगी. कोलेजियम ने एक प्रस्ताव पारित करके कहा कि केंद्र को अन्य नाम भेजे जाने के मसले पर आगे विचार की आवश्यकता है और इसलिए उसकी बैठक 16 मई के लिए स्थगित कर दी गयी.
प्रस्ताव में कहा गया, ‘प्रधान न्यायाधीश और कोलेजियम के अन्य सदस्यों में सिद्धांत रूप में यह सहमति बनी है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (मूल उच्च न्यायालय केरल) केएम जोसेफ को शीर्ष अदालत का न्यायाधीश नियुक्त करने की दुबारा सिफारिश की जाना चाहिए.’ प्रस्ताव में आगे कहा गया, ‘हालांकि, यह दोहराते समय शीर्ष अदालत में पदोन्नति के लिए उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के नामों की भी साथ में सिफारिश की जानी चाहिए, जिसके लिए विस्तृत विचार की आवश्यकता है.’ इसमें कहा गया, ‘इस तथ्य के मद्देनजर, बैठक बुधवार, 16 मई, 2018 के लिए स्थगित की जाती है.’
कोलेजियम ने 10 जनवरी को न्यायमूर्ति जोसेफ और वरिष्ठ अधिवक्ता इंदु मल्होत्रा को शीर्ष अदालत में न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश सरकार से की थी. लेकिन, सरकार ने इंदु मल्होत्रा के नाम को मंजूरी देने के साथ ही न्यायमूर्ति जोसेफ की फाइल प्रधान न्यायाधीश को पुन: विचार के लिए लौटा दी थी. विधि एवं न्याय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने इसके साथ प्रधान न्यायाधीश को पत्र भी लिखकर इसमें कई मुद्दे उठाये थे.
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