ePaper

PNB Scam : हाईकोर्ट का रुख कड़ा, फायरस्टार डायमंड से कहा, ‘ नीरव मोदी भगोड़ा, वापस बुलाओ''

Updated at : 11 Apr 2018 5:38 PM (IST)
विज्ञापन
PNB Scam : हाईकोर्ट का रुख कड़ा, फायरस्टार डायमंड से कहा, ‘ नीरव मोदी भगोड़ा, वापस बुलाओ''

नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को हीरा कारोबारी नीरव मोदी की कंपनी फायरस्टार डायमंड से मोदी को वापस बुलाने को कहा. अदालत ने नीरव मोदी को भगोड़ा करार दिया. न्यायमूर्ति एस मुरलीधर और न्यायमूर्ति आईएस मेहता की पीठ ने यह आदेश पारित किया. इससे पहले कंपनी के वकील ने कहा कि उसे […]

विज्ञापन

नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को हीरा कारोबारी नीरव मोदी की कंपनी फायरस्टार डायमंड से मोदी को वापस बुलाने को कहा. अदालत ने नीरव मोदी को भगोड़ा करार दिया. न्यायमूर्ति एस मुरलीधर और न्यायमूर्ति आईएस मेहता की पीठ ने यह आदेश पारित किया.

इससे पहले कंपनी के वकील ने कहा कि उसे इस तकनीकी आधार पर राहत से वंचित नहीं किया जाना चाहिए कि फायरस्टार इंटरनेशनल ने अपनी अनुषंगी फायरस्टार डायमंड को याचिकाएं दायर करने को अधिकृत किया है. पीठ ने फायरस्टार डायमंड और फायरस्टार इंटरनेशनल के अधिवक्ता विजय अग्रवाल से कहा, ‘यदि हम तकनीकी पहलू पर जोर नहीं देते हैं, तो मोदी को वापस आने को कहा जाये.’ नीरव मोदी के भारतीय एजेंसियों या अदालतों के समक्ष नहीं आने के बयान पर गंभीर चिंता जताते हुए पीठ ने कहा, ‘प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार हम एक भगोड़े से निपट रहे हैं.’

प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी ) के 11,000 करोड़ रुपये से अधिक के घोटाले में कंपनी की संपत्तियों पर छापेमारी और जब्ती की कार्रवाई की है. ईडी की ओर से उपस्थित अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संदीप सेठी और केंद्र सरकार के स्थायी वकील अमित महाजन ने कहा कि दोनों कंपनियों को कोई राहत नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि मोदी न्याय से भगोड़ा है. वह भागा हुआ और जांच में शामिल नहीं हो रहा है. पीठ ने कहा कि ईडी की इस दलील में दम है कि नीरव मोदी यहां एजेंसियों के समक्ष पेश नहीं हो रहा है ऐसे में उसकी कंपनियों को विवेकाधीन राहत नहीं दी जा सकती. पीठ ने यह निष्कर्ष मोदी और मेहुल चौकसी की कंपनियों की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया. इन कंपनियों ने उनके खिलाफ मनी लाउंड्रिंग रोधक कानून (पीएमएलए ) के विभिन्न प्रावधानों के तहत कार्रवाई को चुनौती दी थी. अदालत ने इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख तीन मई तय की है.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola