केजरीवाल के खिलाफ मानहानि के मुकदमे में स्थगनादेश देने से अदालत का इनकार

नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने शीला दीक्षित के पूर्व सहयोगी पवन खेड़ा की ओर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के मुकदमे की सुनवाई पर अंतरिम स्थगनादेश देने से इनकार कर दिया है. न्यायमूर्ति ए. के. पाठक ने ऐसे मामलों का निपटारा एक साल के भीतर करने संबंधी […]
नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने शीला दीक्षित के पूर्व सहयोगी पवन खेड़ा की ओर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के मुकदमे की सुनवाई पर अंतरिम स्थगनादेश देने से इनकार कर दिया है. न्यायमूर्ति ए. के. पाठक ने ऐसे मामलों का निपटारा एक साल के भीतर करने संबंधी उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में अंतरिम स्थगनादेश देने से मना कर दिया.अदालत ने हालांकि, इस संबंध में राज्य और शिकायतकर्ता पवन खेड़ा को केजरीवाल की अर्जी पर नोटिस जारी किया है.
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