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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हदिया कड़ी सुरक्षा के बीच सलेम पहुंची

सलेम : मुसलमान बनने के बाद कथित लव जिहाद को लेकर चर्चा में आयी केरल की महिला हदिया एक होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज में अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार मंगलवारकी शाम यहां पहुंची. केरल पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच उसे लेकर कोयंबटूर से शिवराज होम्यापैथी मेडिकल कॉलेज पहुंची. सलेम […]

सलेम : मुसलमान बनने के बाद कथित लव जिहाद को लेकर चर्चा में आयी केरल की महिला हदिया एक होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज में अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार मंगलवारकी शाम यहां पहुंची. केरल पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच उसे लेकर कोयंबटूर से शिवराज होम्यापैथी मेडिकल कॉलेज पहुंची. सलेम कोयंबटूर से करीब 170 किलोमीटर दूर है. इस बीच हदिया ने कहा है कि उसे अपने पति शफीन जहां से मिलने की इच्छा है.

उन्होंने कॉलेज में संवाददाताओं से कहा, मैंने कॉलेज प्रशासन से अपने पति से मिलने की अनुमति मांगी है. मैं आशा करती हूं कि वह इजाजत देगा. कॉलेज के प्राचार्य केजी कन्नन ने कहा कि अपने हिंदू नाम अखिला अशोकन के साथ ही आगे की पढ़ाई करती रहेगी. वह वहां 11 महीने की होम्योपैथी इंटर्नशिप करेगी, जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को निर्देश दिया था. शीर्ष अदालत ने सुनवाई के बाद हदिया को उसके माता-पिता की हिरासत से मुक्त कर दिया था और उससे पढ़ाई करने को कहा था. अदालत पति के साथ जाने देने की उसकी दरख्वास्त पर राजी नहीं हुई थी.

हदिया (महिला का मुस्लिम नाम) को विमान से कोयंबटूर लाया गया था और वहां से वह सड़क मार्ग से सलेम पहुंची. सलेम में कॉलेज परिसर में पहुंचने के शीघ्र बाद उसे प्रबंध निदेशक के कार्यालय में ले जाया गया. वह पीला स्कार्फ डाले हुई थी. करीब आधे घंटे बाद प्रबंध निदेशक के कार्यालय से निकलकर उसने संवादाताओं से कहा कि उसने अपने पति से मिलने की इजाजत मांगी है. उसने कहा, मैं सोचती हूं कि वे अनुमति देंगे. एक प्रश्न के उत्तर में उसने कहा कि उसके लिए सुरक्षा की जरूरत नहीं है. वैसे कम से कम दो दिन सुरक्षा रहेगी. बादमें उसे पुलिस वाहन से छात्रावास ले जाया गया जो वहां से पांच किलोमीटर दूर है.

प्राचार्य कन्नन ने कहा कि उसकी प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गयी हैओर वह बुधवार से कक्षा में आयेगी. उन्होंने कहा कि हदिया के साथ छात्रावास में रहनेवाली अन्य छात्राओं जैसा व्यवहार किया जायेगा और उसके साथ कोई विशेष व्यवहार नहीं किया जायेगा. शीर्ष अदालत ने कॉलेज के डीन को हदिया का अभिभावक नियुक्त किया था और उन्हें किसी भी मुश्किल की स्थिति में उससे संपर्क करने की छूट दी. हदिया कई हफ्ते से कोच्चि में अपने माता-पिता के पास थी. उच्चतम न्यायालय ने कॉलेज और विश्वविद्यालय को हदिया को फिर प्रवेश देने और छात्रावास देने का निर्देश दिया था. केरल उच्च न्यायालय ने 29 मई को हदिया और शफीन की शादी लव जिहाद की घटना करार देते हुए रद्द कर दी थी.

Prabhat Khabar Digital Desk
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