नयी दिल्ली : दिल्ली-एनसीआर में एक नवंबर तक पटाखों की बिक्री पर रोक के फैसले को वापस लेने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया है. बैन पर पुनर्विचार करने को लेकर कारोबारियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई तक यह रोक जारी रहेगी. हालांकि कोर्ट ने अपने आदेश में कुछ राहत देते हुए कहा कि जिन लोगों ने पटाखे खरीद रखे हैं, वे उसे जला सकते हैं.
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम दिवाली के बाद इस बात पर नजर डालेंगे कि क्या इस बैन से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कुछ सुधरा है या नहीं… गौरतलब है किहाल ही में एक अहम फैसला देते हुए शीर्ष अदालत ने प्रदूषण के मद्देनजर दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक का आदेश दिया था.
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सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का कई लोगों ने स्वागत किया, जबकि एक तबके ने इस पर असंतोषभी जाहिर की. इधर, आज पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने भी पंजाब और हरियाणा में शाम 6:30 से रात 9:30 तक का वक्त पटाखे जलाने के लिए तय किया है. यही नहीं इस दौरान पीसीआर वैन आदेश के पालन की निगरानी के लिए पेट्रोलिंग करते सड़क पर नजर आयेंगे. यहां उल्लेख कर दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कारोबारियों ने यह कहते हुए विरोध किया था कि इससे उन्हें बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचेगा क्योंकि उन्होंने पहले ही बड़ा निवेश कर रखा है.