लंबी पूछताछ के बाद मीडिया से बात करते हुए डीआईजी ने कहा कि जांच में उनपर कोर्इ दबाव नहीं बनाया जा रहा है. विकास पर धारा 365 के तहत अपहरण की कोशिश का मामला चलेगा. उस पर आइपीसी की धारा 354डी, 341 व 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है.
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उन्होंने बताया कि विकास बराला ने हमारे नोटिस को स्वीकार करने से मना कर दिया था, तब हमने उस नोटिस को उसके घर की दीवार पर चिपका दिया था. डीआईजी ने कहा था कि हम अतिरिक्त सबूत का स्वागत करते हैं, लेकिन घटना के बारे में हमारे पास पर्याप्त सीसीटीवी फुटेज हैं. न्याय के लिए सबकुछ किया जायेगा. उन्होंने बताया कि आरोपी युवक ने जांच के लिए अपना ब्लड सैंपल और यूरिन देने से मना कर दिया है.
लेकिन इस तरह का इनकार जांच के दौरान उनके खिलाफ ही जायेगा. वहीं, आरोपी युवक के पिता व हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने कहा है कि कानून सम्मत ढंग से जो भी कार्रवाई हो उनके पुत्र पर की जाये. हालांकि डीआईजी के बयान के बाद हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने बेटे की तरफ से सफाई देते हुए कहा कि हम कानून का सम्मान करते हैं. विकास जांच में पूरा सहयोग करेगा.