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आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के दर्ज मामले पर हुई छापेमारी की कार्रवाई : सीबीआई

Updated at : 07 Jul 2017 12:27 PM (IST)
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आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के दर्ज मामले पर हुई छापेमारी की कार्रवाई : सीबीआई

नयी दिल्ली : देशभर में लालू यादव के 12 ठिकानों पर हुए सीबीआई छापेमारी के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए सीबीआई निदेशक राकेश अस्थाना ने बताया कि होटलों के रख-रखाव के लिए निविदाएं देने में कथित अनियमितताओं के मामले में यह कार्रवाई की गयी है. सीबीआइ सूत्रों ने बताया कि तत्कालीन रेल […]

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नयी दिल्ली : देशभर में लालू यादव के 12 ठिकानों पर हुए सीबीआई छापेमारी के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए सीबीआई निदेशक राकेश अस्थाना ने बताया कि होटलों के रख-रखाव के लिए निविदाएं देने में कथित अनियमितताओं के मामले में यह कार्रवाई की गयी है. सीबीआइ सूत्रों ने बताया कि तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बिहार के उपमुख्यमंत्री और उनके बेटे तेजस्वी यादव, आइआरसीटीसी के तत्कालीन एमडी पीके गोयल, लालू प्रसाद के विश्वासपात्र और कॉपोरेट मामलों के भूतपूर्व मंत्री प्रेमचंद गुप्ता की पत्नी सरला गुप्ता, सुजाता होटल्स के प्रमुख विजय कोचर और विनय कोचर के खिलाफ शुरुआती जांच के बाद 5 जुलाई को मुकदमा दर्ज किया गया था. इसी मामले में आज की कार्रवाई की गयी है. इन सभी के खिलाफ आइपीसी की धारा 420, 120बी, सेक्शन 13 और 131बी के तहत दर्ज की गयी है.

सीबीआइ ने बताया कि वर्ष 2006 में रांची और पुरी के बीएनआर होटलों के विकास, रख-रखाव और संचालन के लिए निविदाओं में कथित अनियमितता पाये जाने के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गयी है. ये होटल पहले आइआरसीटीसी को ट्रांसफर किये गये और बाद में इसके रख-रखाव की जिम्मेदारी सुजाता होटल्स को दी गयी. सीबीआइ ने कहा कि सुजाता होटल्स को ठेका देने में लालू प्रसाद की भूमिका संदिग्ध प्रतीत हुई. बीएनआर होटल रेलवे के हेरिटेज होटल हैं, जिन्हें उसी साल (वर्ष 2006 में) आइआरसीटीसी ने अपने नियंत्रण में ले लिया था.
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