नयी दिल्ली: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट)-2017 परीक्षा परिणाम घोषित करने का रास्ता साफ करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को परीक्षा परिणाम घोषणा पर मद्रास हार्इकोर्ट के अंतरिम आदेश को स्थगित कर दिया. मद्रास हार्इकोर्ट ने एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए होने वाली नीट परीक्षा परिणाम की घोषणा पर अंतरिम स्थगन लगा दिया था. अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह पहले से तय कार्यक्रम के आधार पर परीक्षा परिणाम की घोषणा, काउंसेलिंग और दाखिला करें.
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न्यायमूर्ति पीसी पंत और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की अवकाश पीठ ने कहा कि परीक्षा परिणाम की घोषणा और उसके बाद होने वाली काउंसेलिंग और दाखिला न्यायालय के समक्ष लंबित मामले के फैसले के अधीन होगा. पीठ ने सभी उच्च न्यायालयों से अनुरोध किया कि वे नीट परीक्षा 2017 से संबंधित किसी भी याचिका को स्वीकार न करें. सीबीएसई की ओर से मद्रास हार्इकोर्ट के 24 मई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवार्इ करते हुए अदालत ने यह आदेश दिया. मद्रास हार्इकोर्ट ने सीबीएसई द्वारा नीट परीक्षा 2017 के परिणामों की घोषणा करने पर रोक लगा दिया था.