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Deoghar news : पति की हत्या में दोषी पत्नी को आजीवन कारावास की मिली सजा

Updated at : 25 Sep 2025 8:21 PM (IST)
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Deoghar news : पति की हत्या में दोषी पत्नी को आजीवन कारावास की मिली सजा

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम मधुपुर ने पति की हत्या के मामले में दोषी पत्नी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. घटना 2023 की है, जब युवक अपनी पत्नी को मायके लाने गया था.

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मधुपुर . अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम मधुपुर अविनाश कुमार दुबे ने पति की हत्या के मामले में दोषी पत्नी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है, साथ ही कोर्ट ने पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड नहीं देने पर छह माह के अतिरिक्त साधारण कारावास चलाने का प्रावधान किया है. बताया जाता है की दो साल पूर्व 2023 को सोनारायठाढ़ी थाना क्षेत्र के चोरामारनी गांव के जितेंद्र सोरेन का विवाह पालोजोरी थाना क्षेत्र के डुमरिया गांव में रेनुका टुडू के साथ हुई थी. पत्नी रेनुका मायके में रह रही थी. दो साल पूर्व 2023 में जितेंद्र सोरेन अपनी पत्नी को लेने मायके आया हुआ था और अपनी पत्नी को ससुराल चलने को कहा. इस क्रम में पत्नी के साथ कहा सुनी हो गयी और पत्नी ने गुस्से में आकर पत्थर से पति की हत्या कर दी. घटना की सूचना पर आरोपी महिला की सास ने इसकी जानकारी पुलिस को दी. सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जानकारी लेकर जांच पड़ताल की थी. वहीं पुलिस ने पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए देवघर सदर अस्पताल भेज दिया था. मृतक की मां अलादी हेम्ब्रम के बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज किया. मृतक की पत्नी को पुलिस ने आरोपी बनाकर जेल भेज दिया. अनुसंधान के बाद पुलिस ने आरोपी पत्नी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित कर दिया. इसके बाद न्यायालय में प्रभारी लोक अभियोजक, सहायक लोक अभियोजक के द्वारा इस मामले में चिकित्सक, अनुसंधानकर्ता, सूचक समेत आठ साक्षियों को कोर्ट में प्रस्तुत किया. न्यायालय ने बचाव पक्ष व अभियोजक की दलीलें सुनने के बाद मामले में सजा सुनायी. दोषी पत्नी को दो माह का बच्चा हुआ, जो मां के साथ है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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