Seraikela Kharsawan News : पॉक्सो एक्ट में दोषी को 25 साल की सजा, 20 हजार रुपये लगाया जुर्माना

Published by : ATUL PATHAK Updated At : 20 Jun 2025 10:31 PM

विज्ञापन

<P>सरायकेला.सरायकेला व्यवहार न्यायालय में दुष्कर्म से जुड़े दो मामलों में आरोपियों को सजा सुनायी गयी. इनमें एक मामला पॉक्सो एक्ट से जुड़ा है. पहले मामला प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश

विज्ञापन

सरायकेला.सरायकेला व्यवहार न्यायालय में दुष्कर्म से जुड़े दो मामलों में आरोपियों को सजा सुनायी गयी. इनमें एक मामला पॉक्सो एक्ट से जुड़ा है. पहले मामला प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय का है. जहां पीडीजे ने राजनगर थाना क्षेत्र के गेंगरुली गांव की नाबालिग को प्रेम जाल में फंसा कर गर्भवती करने और उसे अपनाने से इनकार करने के मामले में दोषी पाते हुए विशाल महतो को पॉक्सो एक्ट के तहत 25 वर्ष की कठोर कारावास एवं 20 हजार रुपये का जुर्माना तथा भादवि की धारा 509 के तहत एक वर्ष का साधारण कारावास एवं एक हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनायी है. मामले को लेकर नाबालिग ने वर्ष 2023 में राजनगर थाना में अभियुक्त के खिलाफ लिखित मामला दर्ज कराया था.

दुष्कर्म मामले में दो दोषियों को 20 साल की सजा

वहीं दूसरा मामला गम्हरिया थाना क्षेत्र का है. मामले की सुनवाई करते हुए जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की न्यायालय ने दुष्कर्म के आरोपी कांड्रा थाना क्षेत्र के शिवपुर निवासी संजीत नायक उर्फ संजू एवं अरुण नायक को 20 वर्ष की कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. मामले को लेकर पीड़िता ने वर्ष 2019 में गम्हरिया थाना में संजीत नायक और अरुण नायक के खिलाफ दुष्कर्म का लिखित मामला दर्ज कराया था. दर्ज मामले में पीड़िता ने बताया था कि उक्त दोनों अभियुक्तों ने पीड़ित को सुनसान रास्ते पर अकेला पाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
ATUL PATHAK

लेखक के बारे में

By ATUL PATHAK

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola