वरीय संवाददाता, रांची अपर न्याययुक्त पवन कुमार की अदालत ने हत्या के आरोपी चैतन मुंडा की याचिका खारिज कर दी. ज्ञात हो कि अनगड़ा थाना क्षेत्र के मुर्गीडीह गांव निवासी कृष्णा मुंडा की चार फरवरी 2025 को हत्या कर दी गयी थी. इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. प्राथमिकी के मुताबिक, सरस्वती पूजा के दौरान मूर्ति विसर्जन के क्रम में कृष्णा मुंडा के बेटे मोचीराम मुंडा के साथ चैतन मुंडा की मारपीट हुई थी. उसी दिन घटना के कुछ देर बाद कृष्णा मुंडा को खोजते हुए चैतन मुंडा उसके घर आया और दरवाजा तोड़ कर घर में प्रवेश कर गया और कृष्णा मुंडा के साथ मारपीट की. मारपीट के दौरान ही उसे घर से घसीट कर बाहर निकला और पानी टंकी के चबूतरा पर पटक दिया, जिससे उससे सिर में गंभीर चोट लगी और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गयी थी. मामले में मृतक के पुत्र मोचीराम मुंडा के बयान पर केस दर्ज किया गया था.
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