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ग्राम प्रधानों को पेसा कानून में मिले अधकार की जानकारी दी

Updated at : 24 Sep 2025 10:44 PM (IST)
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ग्राम प्रधानों को पेसा कानून में मिले अधकार की जानकारी दी

ग्राम प्रधानों को पेसा कानून में मिले अधकार की जानकारी दी

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बारियातू़ स्थानीय प्रखंड सह अंचल कार्यालय स्थित सभागार में बुधवार से दो दिनी पेसा (जिम्मेदारी और अधिकार) विषयक प्रशिक्षण शुरू हुआ. इसमें प्रखंड के सभी गांवों के कुल 40 ग्राम प्रधानों ने हिस्सा लिया. पंचायती राज विभाग के प्रखंड समन्वयक पंकज पांडेय ने बताया कि पेसा कानून के तहत ग्रामसभा को कई प्रकार की शक्ति और अधिकार दिये गये हैं. इसकी जानकारी हर जनप्रतिनिधि और ग्रामीण को होनी चाहिए. इसलिये यह प्रशिक्षण आयोजित किया गया है. ग्राम प्रधान प्रशिक्षण लेकर गांव में ग्रामीणों को जागरूक करेंगे. पंकज पांडेय ने कहा कि पेसा कानून का सही क्रियान्वयन तभी संभव है जब जनप्रतिनिधि अपने अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्य को भी समझें और व्यवहार में उतारें. इससे पंचायत स्तर पर विकास की गति तेज होगी और ग्रामसभा सशक्त होगी. प्रशिक्षण के दौरान मुखिया सह मास्टर ट्रेनर शशि कुजूर और मनोज ठाकुर ने ग्रामसभा की भूमिका, प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार, पारंपरिक रीति-रिवाजों की रक्षा, नशाबंदी, खनन कार्य, जल-जंगल-जमीन की देखरेख समेत अन्य विषयों पर चर्चा की. प्रतिभागियों का ऑनलाइन इंट्री मोबिलाइजर कृष्णा प्रसाद ने किया. मौके पर ग्राम प्रधान सकिंद्र राम, राजेंद्र गंझू, बालेश्वर उरांव, धुजा पाहन, सुरेश गंझू, धनेश्वर उरांव, अर्जुन साव, शिबा गंझू, सिताराम गंझू, सिटू पाहन, फलिंदर गंझू, गोपाल यादव, हरिवंश यादव समेत कई लोग उपस्थित थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SHAILESH AMBASHTHA

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