गोपालगंज. चुनाव प्रचार के दौरान नेताजी बिना अनुमति के न तो प्रचार गाड़ी लेकर चलेंगे और ना ही लाउडस्पीकर का उपयोग कर सकेंगे. लोेकसभा सीट के रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) से 20 कामों के लिए अनुमति लेनी होगी. इसमें चुनाव-प्रचार के लिए आसमान में गुब्बारे छोड़ने, घर-घर प्रचार, हेलिकॉप्टर व हैलीपेड, अस्थायी पार्टी ऑफिस, पर्चे बांटने, बिना लाउडस्पीकर बैठक, नुक्कड़ सभा करने के लिए लाउडस्पीकर, जुलूस में लाउडस्पीकर, चुनावी रैली, विभिन्न स्थानों पर झंडा व बैनर लगाने, पोस्टर-होर्डिंग व यूनिपोल लगाने, लाउडस्पीकर के साथ वाहन का इस्तेमाल, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के पदाधिकारियों के लिए वाहन की अनुमति, लोकसभा क्षेत्र में प्रत्याशी के प्रचार के लिए वाहन की अनुमति, पूरे लोकसभा क्षेत्र में घूमने के लिए प्रत्याशी के चुनाव एजेंट के लिए वाहन, जिले में प्रचार के लिए वाहन आदि शामिल हैं. अगर बिना अनुमति के प्रचार किया जा रहा है, तो उम्मीदवार पर आचार संहिता का उल्लंघन की कार्रवाई दर्ज होगी. अनुमति के लिए सिंगल विंडो से करनी होगी परमिशन के लिए अप्लाइ. कोई भी सभा स्थल मतदान केंद्र से कम से कम 200 मीटर की दूरी पर ही होनी चाहिए. इसके अलावा चुनाव कार्यालय खोलने के लिए चिह्नित जगह किसी धार्मिक स्थल के पास नहीं होनी चाहिए. प्रत्याशियों को कुल 23 श्रेणियों की अनुमति के लिए अलग-अलग आवेदन देना होगा. साथ ही, अनुमति के लिए वाहन से संबंधित दस्तावेज, रैली की अनुमति के लिए रैली स्थल की जानकारी, कार्यक्रम शुरू होने एवं खत्म होने का समय, रैली के स्थान के सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्रमाणपत्र, नुक्कड़ सभा के लिए सभा स्थल के मालिक की लिखित सहमति की प्रति देनी होगी.
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बगैर अनुमति लिये नुक्कड़ सभा करने पर दर्ज होगा आचार संहिता के उल्लंघन का केस
चुनाव प्रचार के दौरान नेताजी बिना अनुमति के न तो प्रचार गाड़ी लेकर चलेंगे और ना ही लाउडस्पीकर का उपयोग कर सकेंगे. लोेकसभा सीट के रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) से 20 कामों के लिए अनुमति लेनी होगी.
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Prabhat Khabar News Desk
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