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‘यूपी में का बा’ की सिंगर नेहा सिंह राठौर को मिला इप्टा का समर्थन, 17 मार्च को झारखंड में होंगी भोजपुरी गायिका

इप्टा के राष्ट्रीय महासचिव राकेश ने बताया है कि नेहा सिंह राठौर डालटनगंज (झारखंड) में 17 से 19 मार्च तक इप्टा के राष्ट्रीय सम्मेलन और सांस्कृतिक उत्सव में एक विशिष्ट अतिथि कलाकार के रूप में भाग लेंगी.

चर्चित भोजपुरी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को उत्तर प्रदेश पुलिस ने नोटिस भेजकर उनके ताजा गाने ‘यूपी में का बा’ पार्ट 2 पर स्पष्टीकरण मांगा है. अब इस मामले में पर भारतीय जन नाट्य संघ (इप्टा) की राष्ट्रीय समिति ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने नेहा सिंह से स्पष्टीकरण मांगे जाने को अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बताया है. इप्टा की राष्ट्रीय समिति ने नेहा सिंह राठौर के साथ पूरी एकजुटता व्यक्त करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से इस अनर्गल और असंवैधानिक मांग को तत्काल वापस लेने को कहा है.

17 से 19 मार्च तक डालटनगंज में होंगी नेहा सिंह

इप्टा की सभी इकाइयों ने आह्वान किया है कि, वे अपने स्तर पर अन्य सभी सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों के साथ मिल कर बोलने की आजादी के पक्ष में सांस्कृतिक प्रतिरोध की कार्रवाई सुनिश्चित करें और उत्तर प्रदेश सरकार को असंवैधानिक नोटिस वापस करने के लिए ज्ञापन भेजेंगे. इप्टा के राष्ट्रीय महासचिव राकेश ने बताया है कि नेहा सिंह राठौर डालटनगंज (झारखंड) में 17 से 19 मार्च तक इप्टा के राष्ट्रीय सम्मेलन और सांस्कृतिक उत्सव में एक विशिष्ट अतिथि कलाकार के रूप में भाग लेंगी.

इस वीडियो पर मचा है बवाल

बता दें कि नेहा सिंह राठौर द्वारा 16 फरवरी को साझा किए गए एक मिनट नौ सेकंड के वीडियो में उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की आलोचना की और कानपुर देहात की घटना पर मुख्यमंत्री के नाम का उल्लेख किया, जिसमें दो महिलाओं ने कथित रूप से अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान खुद को आग लगा ली थी. कानपुर देहात के अकबरपुर पुलिस थाने के निरीक्षक द्वारा मंगलवार को राठौर को नोटिस भेजा गया था जिसमें कहा गया था कि ट्विटर पर पोस्ट किए गए उनके नवीनतम वीडियो “यूपी में का बा- सीजन 2” ने ‘तनाव’ पैदा किया है.

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तीन दिनों के भीतर मांगा गया है स्पष्टीकरण

नोटिस में कहा गया है, “आपको वीडियो के बारे में तीन दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया है. यदि आपका जवाब असंतोषजनक पाया जाता है, तो आपके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी)/ भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकती है.” राठौर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर उसे नोटिस देने वाले पुलिसकर्मियों का वीडियो भी ट्वीट किया.

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