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SC ने खारिज की ‘उड़ता पंजाब'' पर रोक लगाने संबंधी याचिका

Updated at : 16 Jun 2016 3:06 PM (IST)
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SC ने खारिज की ‘उड़ता पंजाब'' पर रोक लगाने संबंधी याचिका

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने आज एक एनजीओ के उस अनुरोध पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया जिसमें फिल्म ‘उड़ता पंजाब’ को रिलीज किये जाने पर रोक लगाने की मांग की गयी थी. न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता इस मामले में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय से संपर्क कर सकता है जिसने इस […]

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नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने आज एक एनजीओ के उस अनुरोध पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया जिसमें फिल्म ‘उड़ता पंजाब’ को रिलीज किये जाने पर रोक लगाने की मांग की गयी थी. न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता इस मामले में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय से संपर्क कर सकता है जिसने इस मामले में गौर किया है.

न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल एवं न्यायमूर्ति नागेश्वर राव की अवकाशकालीन पीठ ने गैर सरकारी संगठन ह्यूमन राइट्स अवेयरनैस एसोसिएशन को यह स्वतंत्रता दी कि वह अपना अनुरोध लेकर उच्च न्यायालय से सम्पर्क कर सकते हैं.

पीठ ने कहा, ‘हम मामले में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं. हम इसके गुण दोष में नहीं जाएंगे. याचिकाकर्ता को यह छूट दी जाती है कि वह पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय जा सकता है जो इस मामले पर गौर कर रहा है.’

एनजीओ ने बीते कल उच्चतम न्यायालय के द्वार जाकर फिल्म को जारी करने पर रोक लगाने का अनुरोध किया था. उसके अन्य अनुरोध पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्माता को निर्देश दिया था कि वह बंबई उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए इसके प्रोमो में सुधार करे.

शीर्ष न्यायालय के समक्ष दाखिल याचिका में कहा गया था कि फिल्म पर इस आधार पर रोक लगायी जाए कि इसे पंजाब राज्य को गलत रोशनी में पेश किया गया है.

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