''फैन'' पर रोक लगाने से न्यायालय का इनकार, जानें पूरा मामला ?

मुंबई : बंबई उच्च न्यायालय ने अभिनेता शाहरख खान की आने वाली फिल्म ‘फैन’ के खिलाफ एक लेखक द्वारा दायर कॉपीराइट उल्लंघन के मामले में फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन शाहरुख और फिल्म निर्माता यशराज फिल्म्स से दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा. ‘फैन’ आगामी 15 अप्रैल […]
मुंबई : बंबई उच्च न्यायालय ने अभिनेता शाहरख खान की आने वाली फिल्म ‘फैन’ के खिलाफ एक लेखक द्वारा दायर कॉपीराइट उल्लंघन के मामले में फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन शाहरुख और फिल्म निर्माता यशराज फिल्म्स से दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा.
‘फैन’ आगामी 15 अप्रैल को रिलीज होने वाली है. न्यायमूर्ति गौतम पटेल ने लेखक-निर्देशक महेश दोइजोडे द्वारा दायर मुकदमे पर सुनवाई की जिन्होंने दावा किया था कि उन्होंने 1991 में एक कहानी लिखी थी जो ‘फैन’ से मिलती जुलती है. उन्होंने दावा किया कि इसे उन्होंने 1997 में ‘अभिनेता’ नाम से फिल्म राइटर्स एसोसिएशन में दर्ज कराया था.
महेश ने दावा किया कि उन्होंने 1997 में यश चोपडा को कहानी सुनाई थी जब वह ‘दिल तो पागल है’ के लिए शूटिंग कर रहे थे. महेश के मुताबिक चोपडा को यह कहानी पसंद आई थी. उन्होंने दावा किया कि इसके बाद 1998 में उन्होंने शाहरुख खान को भी यह कहानी सुनाई थी.
महेश के मुताबिक बाद में यश चोपडा ने उनसे आदित्य चोपडा से आगे बातचीत करने को कहा लेकिन कुछ फलीभूत नहीं हुआ. उन्होंने कहा, ‘हालांकि जब मैंने ‘फैन’ का ट्रेलर देखा तो मुझे लगा कि यह मेरी लिखी पटकथा से मिलती है.’ महेश ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और अपने मुकदमे पर सुनवाई लंबित रहने तक फिल्म पर रोक लगाने की मांग की.
उन्होंने शाहरख खान और यशराज फिल्म्स से 25 करोड रपये का मुआवजा भी मांगा. न्यायमूर्ति पटेल ने आज फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया लेकिन शाहरख और यशराज फिल्म्स समेत प्रतिवादियों से दो सप्ताह में हलफनामे दाखिल करने को कहा.
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