कोर्ट ने दीपिका पादुकोण के जिलेट रेजर विज्ञापन पर रोक लगाने से इनकार किया

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कोर्ट ने दीपिका पादुकोण के जिलेट रेजर विज्ञापन पर रोक लगाने से इनकार किया

नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण अभिनीत जिलेट के एक रेजर के विज्ञापन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. रेकिट बेंकाइजर कंपनी ने दावा किया था कि विज्ञापन से उसके हेयर रिमूवल क्रीम को कमतर दिखाया गया और इससे उसका व्यापार प्रभावित हो रहा है. न्यायमूर्ति बदर दुर्रेज अहमद […]

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नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण अभिनीत जिलेट के एक रेजर के विज्ञापन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. रेकिट बेंकाइजर कंपनी ने दावा किया था कि विज्ञापन से उसके हेयर रिमूवल क्रीम को कमतर दिखाया गया और इससे उसका व्यापार प्रभावित हो रहा है.

न्यायमूर्ति बदर दुर्रेज अहमद और न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की एक पीठ ने प्रॉक्टर एंड गैंबल हाइजीन एंड हेल्थ केयर लिमिटेड और जिलेट इंडिया लिमिटेड को नोटिस भेजे और रेकिट की याचिका पर उनसे जवाब मांगे. रेकिट ने उसे अंतरिम राहत देने से इनकार करने वाले एक एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी.

पीठ ने मामले में सुनवाई के लिए 20 नवंबर की तारीख तय की. इससे एक दिन पहले एकल न्यायाधीश रेकिट की याचिका पर सुनवाई करेंगे. एकल न्यायाधीश ने गत तीन नवंबर को रेकिट की याचिका पर नोटिस जारी किया था और विज्ञापन पर रोक लगाने के लिए अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार करते हुए 19 नवंबर को सुनवाई तय की थी.

रेकिट ने दावा किया था कि जिलेट के विज्ञापन ‘वीनस रेजर’ से उसके उत्पाद – वीट हेयर रिमूवल क्रीम की प्रतिष्ठा कमतर होती है क्योंकि वीडियो में उसके उत्पाद को ‘वही पुराना’ बताया गया है.

रेकिट ने कहा कि वीडियो में क्रीम के साथ इस्तेमाल किए जाने वाला उसका विशिष्ट स्पेचूला (क्रीम लगाने का उपकरण) दिखाया गया. रेकिट ने कहा कि अगर वीडियो का प्रसारण रोका नहीं जा सकता तो कम से कम स्पेचूला को धुंधला कर दिया जाए.

रेकिट का दावा है कि हेयर रिमूवल क्रीम के 60 प्रतिशत बाजार पर उसका कब्जा है और विज्ञापन दिखाया जाता रहा तो उसका व्यापार बुरी तरह प्रभावित होगा. खंडपीठ ने हालांकि कोई भी अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार करते हुए कहा ‘पहले दूसरे पक्ष को यहां आने दीजिए.’

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