आमिर खान के खिलाफ मुकदमे पर 19 दिसंबर को होगी सुनवाई
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 18 Dec 2014 9:46 AM
मुंबई: मुंबई की एक दीवानी अदालत ने कहा है कि वह आमिर की फिल्म ‘पीके’ के संबंध में 19 दिसंबर को आदेश सुनाएगी कि उसे इस फिल्म के प्रदर्शन पर अश्लीलता के आधार पर पाबंदी लगाने की मांग वाले मुकदमे की सुनवाई का अधिकार है या नहीं. फिल्म का प्रदर्शन इस शुक्रवार को होना है. […]
मुंबई: मुंबई की एक दीवानी अदालत ने कहा है कि वह आमिर की फिल्म ‘पीके’ के संबंध में 19 दिसंबर को आदेश सुनाएगी कि उसे इस फिल्म के प्रदर्शन पर अश्लीलता के आधार पर पाबंदी लगाने की मांग वाले मुकदमे की सुनवाई का अधिकार है या नहीं.
फिल्म का प्रदर्शन इस शुक्रवार को होना है. याचिकाकर्ता हेमंत पाटिल ने फिल्म के रिलीज से पहले उसमें से आपत्तिजनक दृश्यों को हटाने की मांग की है और फिल्म के प्रचार के लिए जारी उस पोस्टर पर रोक की मांग की है जिसमें अभिनेता (आमिर खान) को केवल एक ट्रांजिस्टर के साथ बिना कपडों के रेल पटरियों पर खडा दिखाया गया है.
बचाव पक्ष में शामिल सेंसर बोर्ड, आमिर खान, निर्माता विधुविनोद चोपडा और फिल्म निर्देशक राजकुमार हिरानी ने मुकदमे पर सुनवाई के लिए अदालत के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी थी. याचिकाकर्ता के वकील आर एन कचावे के अनुसार अदालत ने न्याय क्षेत्र के मुद्दे पर आज दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और 19 दिसंबर तक आदेश सुरक्षित किया.
पाटिल ने दलील दी थी कि ‘सत्यमेव जयते’ जैसे लोकप्रिय टीवी शो को प्रस्तुत करने वाले आमिर की छवि साफ-सुथरी और अच्छी है लेकिन पोस्टर में नग्नावस्था में तस्वीर खिंचाकर उन्होंने शर्मनाक हरकत की है.वहीं राजकुमा हिरानी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अनुष्का शर्मा, सुशांत सिंह राजपूत मुख्य भूमिकाओं में हैं.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










