काला हिरण मामला : सलमान खान की याचिका पर सुनवाई 17 जुलाई को

Updated at : 07 May 2018 7:23 AM (IST)
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काला हिरण मामला : सलमान खान की याचिका पर सुनवाई 17 जुलाई को

जोधपुर: राजस्थान में जोधपुर की एक अदालत ने काला हिरण शिकार मामले में अभिनेता सलमान खान की याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख 17 जुलाई तय की है. गौरतलब है कि वर्ष 1998 के काले हिरण शिकार मामले में एक निचली अदालत ने अभिनेता को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष जेल की सजा सुनाई […]

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जोधपुर: राजस्थान में जोधपुर की एक अदालत ने काला हिरण शिकार मामले में अभिनेता सलमान खान की याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख 17 जुलाई तय की है. गौरतलब है कि वर्ष 1998 के काले हिरण शिकार मामले में एक निचली अदालत ने अभिनेता को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष जेल की सजा सुनाई थी. 52 वर्षीय सलमान ने इसी फैसले को चुनौती दी है. सलमान आज न्यायाधीश के समक्ष पेश हुये.

अदालत ने 7 अप्रैल को उन्हें जमानत दी थी और आज पेश होने का निर्देश दिया था. बचाव पक्ष के वकील महेश बोरा द्वारा जिरह शुरू करने से लिए समय मांगे जाने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्र कुमार सोनगरा ने सुनवाई स्थगित कर दी.

जिला एवं सत्र न्यायाधीश रवीन्द्र कुमार जोशी ने मामले में सलमान खान को जमानत दे दी थी जिसके बाद सात अप्रैल को उन्हें जोधपुर जेल से रिहा कर दिया गया था. उन्हें दो रात जेल में बितानी पड़ी थी. 6 अप्रैल को देर शाम के आदेश में राजस्थान उच्च न्यायालय ने फेरबदल के तहत न्यायाधीश जोशी का तबादला सिरोही कर दिया था. उनका कामकाज न्यायाधीश सोनगरा ने संभाला था.

जमानत मंजूर करते हुए न्यायाधीश जोशी ने सलमान की वह याचिका भी स्वीकार कर ली थी जिसमें एक महीने के लिए सजा के निलंबन की मांग की गई थी. न्यायाधीश ने सलमान को एक महीने के बाद सात मई को अदालत में पेश होने को कहा था.

सजा के निलंबन संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्होंने अभिनेता को अदालत की मंजूरी के बिना देश छोड़ कर नहीं जाने का भी निर्देश दिया था. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने दो काले हिरणों का शिकार करने के मामले में पांच अप्रैल को सलमान को पांच साल जेल की सजा सुनायी थी.

सलमान पर एक अक्तूबर 1998 की रात को जोधपुर के निकट कांकणी गांव में फिल्म ‘ हम साथ साथ हैं ‘ की शूटिंग के दौरान काले हिरण का शिकार करने का आरोप साबित हुआ था. निचली अदालत ने सलमान के साथी कलाकारों फ अली खान , तब्बू , नीलम और सोनाली बेंद्रे और एक स्थानीय व्यक्ति दुष्यंत सिंह को ‘ संदेह का लाभ देते ‘ हुये बरी कर दिया था.

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