जोधपुर : स्थानीय अदालत ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को दो काले हिरणों की हत्या के मामले में आज 5 साल कारावास की सजा सुनाई जबकि अन्य आरोपी कलाकारों सैफ अली खान, सोनाली बेन्द्रे, तब्बू और नीलम को बरी कर दिया.अदालत ने सलमान को पांच साल कारावास और10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है. उन्होंने कहा किअन्य सिने कलाकारों के साथ ही एक अन्य आरोपी स्थानीय निवासी दुश्यंत सिंह को भी अदालत ने बरी कर दिया है.
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सलमान खान को अदालत परिसर से पुलिस वाहन में जोधपुर सेंट्रल जेल ले जाया गया. चूंकि सलमान को तीन वर्ष से ज्यादा की सजा हुई है, इसलिए उन्हें जमानत के लिए उच्च न्यायालय में अर्जी देनी होगी. सलमान को चौथी बार जोधपुर सेंट्रल जेल ले जाया गया है. इससे पहले वह कुल18 दिनों के लिए तीन बार वर्ष1998, 2006 और2007 में भी जोधपुर जेल में रह चुके हैं.
अदालत ने सलमान खान को अक्तबूर, 1998 में‘ हम साथ साथ हैं’ फिल्म की शूटिंग के दौरान कांकाणी गांव में काले हिरणों का शिकार करने का दोषी पाया. सलमान खान को अदालत ने वन्यजीव( संरक्षण) कानून के प्रावधान9/51 के तहत दोषी करार दिया. इस कानून के तहत दोषी को अधिकतम छह साल कैद की सजा हो सकती है.
गौरतलब है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने1998 में हुई इस घटना के संबंध में 28 मार्च को मुकदमे की सुनवाई पूरी की थी. सलमान पर आरोप था कि उन्होंने जोधपुर के निकट कांकाणी गांव के भागोडा की ढाणी में दो काले हिरणों का शिकार किया था. यह घटना‘ हम साथ साथ है’ फिल्म की शूटिंग के दौरान अक्तूबर, 1998 की है.
काली शर्ट पहने सलमान आज सुबह अपने अंगरक्षक के साथ अदालत पहुंचे थे. सलमान के साथ उनकी दोनों बहनें अलवीरा और अर्पिता भी पहुंची थी. फैसला सुनाये जाने के वक्त अन्य आरोपी सिने कलाकार भी अदालत कक्ष में मौजूद थे.
क्या है मामला
19 साल पहले सितंबर 1998 में सलमान खान जोधपुर में सूरज बड़जात्या की फिल्म ‘हम साथ साथ हैं’ की शूटिंग कर रहे थे. इसी दौरान वो फिल्म में अपने सह-कलाकार सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम के साथ शिकार के लिए गए. आरोप है कि उन्होंने वहां संरक्षित काले हिरण का शिकार किया. शिकार की तारीख 27 सितंबर, 28 सितंबर, 01 अक्टूबर और 02 अक्टूबर बतायी गयी. साथी कलाकारों पर सलमान को शिकार के लिए उकसाने का आरोप लगा.
पिस्टल और राइफल बरामद
12 अक्टूबर 1998 को इस मामले में पहली बार सलमान खान की गिरफ्तारी हुई थी. इसके एक दिन बाद 13 अक्टूबर को जोधपुर के वन्य विभाग के दफ्तर में जांच अधिकारियों ने सलमान और गवाहों के बयान दर्ज किये. बयान दर्ज करने का पूरा सिलसिला कैमरे में रिकॉर्ड किया गया. पांच दिन जेल में रहने के बाद 17 अक्टूबर को सलमान जमानत पर जोधपुर जेल से रिहा हुए. सलमान के कमरे की भी तलाशी ली गई थी जिसमें पुलिस ने पिस्टल और राइफल बरामद की थी. इन हथियारों की लाइसेंस अवधि खत्म हो चुकी थी. ऐसे सलमान पर आर्म्स एक्ट के तहत चौथा केस भी दर्ज हुआ.