नयी दिल्ली : काला हिरण का शिकार करने के मामले में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की दोषसिद्धि पर रोक लगाने वाले उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ राजस्थान सरकार की एक अपील पर आज उच्चतम न्यायालय का फैसला आने की संभावना है. इस मामले में एक निचली अदालत ने उन्हें पांच साल की कैद की सजा सुनायी थी. न्यायमूर्ति एसजे मुखोपाध्याय और न्यायमूर्ति एके गोयल की सदस्यता वाली एक पीठ ने पिछले साल पांच नवंबर को इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
दरअसल, राजस्थान उच्च न्यायालय के उस फैसले पर सवाल उठाया गया था जिसके तहत सलमान की दोषसिद्ध पर मामले के गुण दोष का विचार किए बगैर रोक लगा दी गई थी और ऐसा महज इसलिए किया गया था कि पेशे से जुडे उद्देश्यों को लेकर वह ब्रिटेन की यात्रा के लिए वीजा हासिल कर सकें. सलमान ने दलील दी थी कि यदि उच्च न्यायालय द्वारा उनकी दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगी तो उन्हें कठिनाई का सामना करना पडेगा क्योंकि इससे विदेश यात्रा के उनके अधिकार पर प्रतिकूल असर पडेगा.
राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ शीर्ष न्यायालय का रुख किया. गौरतलब है कि ब्रिटिश आव्रजन नियमों के मुताबिक चार साल से अधिक की सजा पाने वाला कोई व्यक्ति वीजा के लिए योग्य नहीं है. चूंकि अभिनेता को पांच साल की सजा सुनायी गयी थी इसलिए ब्रिटिश दूतावास ने वीजा देने से इनकार कर दिया था. काला हिरण एक संरक्षित प्राणी है और इसका शिकार करना एक संज्ञेय अपराध है. खान के अलावा अभिनेता सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम को जोधपुर के पास फिल्म ‘हम साथ साथ हैं’ की शूटिंग की दौरान शिकार करने का आरोपी बनाया गया था. यह घटना 1998 की है.