मुंबई : बंबई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अभिनेता एवं गायक और अपनी पूर्व महिला मित्र के साथ बलात्कार करने के आरोपी की करन ओबेराय को जमानत दे दी.
एक महिला ने आरोप लगाया था कि ओबेराय ने उसका कई बार बलात्कार किया और उससे धन भी वसूला. इसके बाद ओबेराय को पांच मई को गिरफ्तार किया गया था.
अपनी जमानत याचिका में ओबेराय ने दावा किया कि उनके बीच आपसी रजामंदी वाले संबंध थे और रिश्ते टूटने के बाद, महिला ने बलात्कार का आरोप लगाया.
न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे ने शुक्रवार को 50 हजार रुपये के मुचलके पर ओबेराय को जमानत दी. ओबेराय को राहत देते हुए, न्यायाधीश ने कहा कि महिला ने 25 मई को अपने ऊपर फर्जी हमले की ‘कहानी गढ़ी’ और यह दिखाने का प्रयास किया कि अभिनेता के खिलाफ शिकायत के कारण उसे निशाना बनाया गया.