मारपीट के बाद अरमान कोहली ने गर्लफ्रेंड संग डाली सुलह की अर्जी, कोर्ट ने कहा- ऐसा दोबारा मत करना

मुंबई : बम्बई उच्च न्यायालय ने अभिनेता अरमान कोहली को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कथित रूप से मारपीट करने के लिए अफसोस और पछतावा व्यक्त करने के वास्ते एक हलफनामा देने के निर्देश दिये. अदालत ने साथ ही कहा कि अरमान इस बात का आश्वासन दे कि वह भविष्य में इस तरह का व्यवहार नहीं […]
मुंबई : बम्बई उच्च न्यायालय ने अभिनेता अरमान कोहली को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कथित रूप से मारपीट करने के लिए अफसोस और पछतावा व्यक्त करने के वास्ते एक हलफनामा देने के निर्देश दिये.
अदालत ने साथ ही कहा कि अरमान इस बात का आश्वासन दे कि वह भविष्य में इस तरह का व्यवहार नहीं करेंगे. न्यायमूर्ति आर एम सावंत और न्यायमूर्ति रेवती मोहिते देरे की एक पीठ ने कोहली द्वारा दायर एक याचिका की सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया.
याचिका में कोहली ने इस मामले में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को खारिज किये जाने का आग्रह किया था. याचिका के अनुसार कोहली और उनकी गर्लफ्रेंड मामले में एक समझौते पर पहुंच गये है और उन्होंने (गर्लफ्रेंड) प्राथमिकी को खारिज किये जाने की सहमति दी है.
याचिका के अनुसार कोहली ने उन्हें (गर्लफ्रेंड) आर्थिक मुआवजा भी दिया है. कोहली के पिता फिल्म निर्देशक राजकुमार कोहली और उनकी गर्लफ्रेंड गुरुवारको अदालत कक्ष में मौजूद थे. हालांकि उन्होंने अदालत को बताया कि वह सीढ़ियों से नीचे नहीं गिरी थी.
कोहली को पुलिस ने लोनावाला से इस सप्ताह की शुरुआत में गिरफ्तार किया था और उसके खिलाफ भातरीय दंड संहिता की धारा 326 के तहत मामला दर्ज किया था.
मुम्बई में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने कोहली की जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी था और उन्हें न्यायिक हिरासत में रिमांड पर भेज दिया गया था.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










