रोहतास में 16 केंद्रों पर होगी अधिनायक अनुदेशक भर्ती परीक्षा, 8784 अभ्यर्थी होंगे शामिल

त संयुक्त ब्रीफिंग बैठक को संबोधित करते डीएम, एसपी एवं उपस्थित पदाधिकारी
बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा अधिनयक अनुदेशक भर्ती परीक्षा 29 जुलाई को आयोजित की जाएगी। सासाराम में 16 परीक्षा केंद्रों पर 8784 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा के लिए रिपोर्टिंग समय, प्रवेश नियम और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर प्रतिबंध के बारे में जानें।
Commandant Instructor Recruitment : बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, पटना के तत्वावधान में गृह विभाग (विशेष शाखा) के अंतर्गत बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग में अधिनायक अनुदेशक पद की भर्ती परीक्षा के कदाचारमुक्त एवं निष्पक्ष संचालन को लेकर मंगलवार को समाहरणालय स्थित डीआरडीए सभागार में संयुक्त ब्रीफिंग बैठक आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी दीपक कुमार मिश्रा एवं पुलिस अधीक्षक रौशन कुमार ने की.
29 जुलाई को एक पाली में होगी परीक्षा
बैठक में डीएम ने बताया कि अधिनायक अनुदेशक पद के लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा 29 जुलाई को एकल पाली में सुबह 11 बजे से दोपहर एक बजे तक आयोजित होगी. सासाराम जिला मुख्यालय में इसके लिए 16 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां कुल 8784 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे.
रिपोर्टिंग समय और प्रवेश को लेकर निर्देश
डीएम ने बताया कि अभ्यर्थियों की रिपोर्टिंग का समय सुबह 9:30 बजे निर्धारित किया गया है. परीक्षा शुरू होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले तक ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति होगी. इसके बाद किसी भी परिस्थिति में किसी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा.
मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर रहेगा प्रतिबंध
परीक्षा केंद्रों पर किसी भी प्रकार की लिखित सामग्री, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा. अधिकारियों को परीक्षा का संचालन पूरी पारदर्शिता एवं निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप कराने के निर्देश दिए गए.
हर केंद्र पर रहेगी कड़ी निगरानी
डीएम और एसपी ने बताया कि प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर एक केंद्र प्रेक्षक के साथ दो-दो स्टैटिक दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है. इसके अलावा जोनल दंडाधिकारी-सह-गश्ती दल और उड़नदस्ता दल लगातार परीक्षा केंद्रों की निगरानी करेंगे. सभी केंद्रों पर सतत वीडियोग्राफी कराई जाएगी तथा 500 गज की परिधि में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा प्रभावी रहेगी.
नियंत्रण कक्ष और यातायात व्यवस्था के भी किए गए इंतजाम
परीक्षा की निगरानी के लिए समाहरणालय में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है. वहीं, परीक्षा के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारु बनाए रखने के लिए अलग से दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है. बैठक में सभी केंद्राधीक्षक, दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी उपस्थित रहे.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










