नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने रजनीकांत अभिनीत फिल्म ‘ काला ‘ की रिलीज पर रोक लगाने से आज इनकार कर दिया. यह फिल्म सिनेमाघरों में 7 जुलाई को रिलीज होगी. न्यायमूर्ति ए के गोयल और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अवकाश पीठ ने के . एस . राजशेखरन की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया. राजशेखरन ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की थी.पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील से कहा , ‘आप फिल्म की रिलीज पर रोक लगाना चाहते हैं. हर कोई फिल्म के रिलीज होने का इंतजार कर रहा है.’ यचिकाकर्ता ने मद्रास उच्च न्यायालय के 16 मई के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया था.
मद्रास उच्च न्यायालय ने फिल्म की रिलीज के खिलाफ उनकी याचिका पर सुनवाई के लिए 16 जून की तारीख तय की थी. याचिकाकर्ता ने दावा किया कि फिल्म के निर्माताओं ने उनकी मंजूरी लिए बगैर फिल्म के दृश्यों और गानों से संबंधित उनके काम का इस्तेमाल किया जिसका कॉपीराइट उनके पास है.
कुमारस्वामी ने क्या कहा ?
कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी ने राज्य के वितरकों से कहा है कि वह कर्नाटकवासी होने के नाते वितरकों से अपील करते हैं कि ‘इस तरह के माहौल में’ रजनीकांत की फिल्म ‘काला’ रिलीज न करें लेकिन एक मुख्यमंत्री के तौर पर वह खुद उच्च न्यायालय के आदेश का पालन इस मुद्दे पर करेंगे. उन्होंने कहा, ‘राज्य सरकार के रूप में मुझे उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करना होगा और इसका ध्यान रखूंगा. यह मेरी जिम्मेदारी भी है. हमें उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करना होगा.’