Rail Neer Cheaper: रेल नीर की 1 लीटर की बोतल की कीमत 15 रुपये से घटाकर 14 रुपये कर दी गई है, जबकि 500 मिलीलीटर की बोतल की कीमत 10 रुपये से घटाकर 9 रुपये कर दी गई है. नई दरें 22 सितंबर, 2025 से लागू होंगी.
ट्रेनों में बेची जाने वाली सभी बोतलों की कीमत में होगी कमी
रेल मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि संशोधित कीमतें रेलवे परिसरों और ट्रेनों में बेची जाने वाली अन्य चुनिंदा पैकेज्ड पेयजल बोतलों पर भी लागू होंगी.
जीएसटी परिषद की बैठक में GST दरों में कटौती की गई, अब केवल 5 और 18 प्रतिशत दो स्लैब
56वीं जीएसटी परिषद की बैठक में जीएसटी दरों में भारी कमी की गई है. 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत की दरों को हटाकर 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दो स्लैब में करने का निर्णय लिया गया था.
नई दरें 22 सितंबर, यानी नवरात्रि के पहले दिन से लागू होंगी
माल एवं सेवा कर (जीएसटी) को मौजूदा चार स्लैब. पांच, 12, 18 और 28 प्रतिशत से दो दरों… पांच और 18 प्रतिशत करने को मंजूरी दी है. महंगी कारों, तंबाकू और सिगरेट जैसी कुछ चुनिंदा वस्तुओं पर 40 प्रतिशत के विशेष स्लैब का प्रस्ताव किया गया था. पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, जर्दा जैसे चबाने वाले तंबाकू उत्पाद और बीड़ी को छोड़कर सभी उत्पादों के लिए नई दरें 22 सितंबर से प्रभावी होंगी.
दैनिक उपयोग की खाद्य वस्तुओं पर कर की दर शून्य
दैनिक उपयोग की खाद्य वस्तुओं पर कर की दर शून्य होगी। वहीं दूध (अत्यधिक तापमान वाले), छेना, पनीर, पिज्जा ब्रेड, खाखरा, सादी चपाती या रोटी पर कर की दर पांच प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दी गई है. पराठे पर भी कर शून्य होगा जबकि अभी यह 18 प्रतिशत है.
मक्खन और घी से लेकर सूखे मेवे तक 5 प्रतिशत कर
आम उपयोग के खाद्य और पेय पदार्थों… मक्खन और घी से लेकर सूखे मेवे, कंडेंस्ड दूध, पनीर, अंजीर, खजूर, एवोकाडो, खट्टे फल, सॉसेज और मांस, चीनी से बनी कन्फेशनरी, जैम और फलों की जेली, नारियल पानी, नमकीन, 20 लीटर की बोतल में पैक पेयजल, फलों का गूदा या रस, दूध, आइसक्रीम, पेस्ट्री और बिस्कुट, कॉर्न फ्लेक्स और अनाज युक्त पेय पदार्थ और चीनी से बनी मिठाइयों पर कर की दर को मौजूदा के 12 प्रतिशत या 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत किया जाएगा.
टूथ पाउडर’, दूध की बोतलें, रसोई के बर्तन पर कर की दर 5 प्रतिशत
‘टूथ पाउडर’, दूध की बोतलें, रसोई के बर्तन, छाते, बर्तन, साइकिल, बांस के फर्नीचर और कंघी जैसी उपभोक्ता वस्तुओं पर कर की दर 12 प्रतिशत से घटकर पांच प्रतिशत किया गया है. शैम्पू, टैल्कम पाउडर, टूथपेस्ट, टूथब्रश, फेस पाउडर, साबुन और हेयर ऑयल पर कर की दरें 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दी गई हैं.
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