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इन्फोसिस मामले में बैकफुट पर आया कर्नाटक जीएसटी प्राधिकरण, टैक्स नोटिस लिया वापस

Infosys: देश की दूसरी बड़ी आईटी कंपनी बुधवार को उस समय सुर्खियों में आ गई थी, जब जीएसटी अधिकारियों ने नोटिस भेजा. जीएसटी अधिकारियों ने कंपनी को 2017 से शुरू होने वाले 5 साल के लिए अपनी विदेशी शाखाओं से मिली सर्विस के एवज में 32,403 करोड़ रुपये के टैक्स भुगतान का नोटिस दिया.

नई दिल्ली: देश की दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस को टैक्स नोटिस भेजे जाने के मामले में कर्नाटक जीएसटी प्राधिकरण बैकफुट पर आ गया. कर्नाटक के जीएसटी (वस्तु एवं सेवाकर) प्राधिकरण ने इन्फोसिस को करीब 32,400 करोड़ रुपये का जीएसटी नोटिस भेजा था. शेयर बाजारों के जरिए यह मामला सामने आने के बाद आईटी कंपनियों के शीर्ष संगठन नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज (नैसकॉम) इन्फोसिस के साथ खड़ा हो गया. इसके बाद कर्नाटक जीएसटी प्राधिकरण को अपना फैसला वापस लेना पड़ा.

इन्फोसिस को मिला नया निर्देश

मीडिया की रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि अब कर्नाटक जीएसटी प्राधिकरण ने आईटी कंपनी इन्फोसिस को निर्देश दिया है कि वह इस मामले में जीएसटी आसूचना महानिदेशालय (डीजीजीआई) के केंद्रीय प्राधिकरण को एक नया जवाब भेज दे. डीजीजीआई जीएसटी केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के उल्लंघन से संबंधित मामलों के लिए शीर्ष आसूचना एवं जांच एजेंसी है. इसे अप्रत्यक्ष कर कानूनों के अनुपालन में सुधार करने का कार्य सौंपा गया है. इन्फोसिस ने गुरुवार की शाम को बीएसई को दी गई जानकारी में कहा था कि कर्नाटक के अधिकारियों ने उसे भेजे गए कारण बताओ नोटिस को वापस लेने और कंपनी को इस मामले पर डीजीजीआई केंद्रीय प्राधिकरण को एक और जवाब देने का निर्देश दिया है.

2017 से 5 साल के लिए मांगा जा रहा था टैक्स

देश की दूसरी बड़ी आईटी कंपनी बुधवार को उस समय सुर्खियों में आ गई थी, जब जीएसटी अधिकारियों ने कंपनी को 2017 से शुरू होने वाले 5 साल के लिए अपनी विदेशी शाखाओं से मिली सर्विस के एवज में 32,403 करोड़ रुपये के टैक्स भुगतान का नोटिस दिया. हालांकि, इन्फोसिस ने इसे पूर्व-कारण बताओ नोटिस बताते हुए कहा था कि संबंधित मामले में उसकी जीएसटी देनदारी नहीं बनती है.

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इन्फोसिस के समर्थन में उतरा नैसकॉम

इन्फोसिस का मामला सामने आने के बाद सॉफ्टवेयर कंपनियों के शीर्ष संगठन नैसकॉम भी गुरुवार को इन्फोसिस के समर्थन में आ गया. उसने इन्फोसिस पक्ष में बयान देते हुए कहा था कि यह नोटिस इंडस्ट्री के ऑपरेशनल मॉडल से जुड़ी समझ की कमी को बताता है. उसने कहा था कि यह कोई नई समस्या नहीं है. अदालतें इन मामलों में इंडस्ट्री के हक में फैसला सुनाती रही हैं. यह मुद्दा पहले भी सर्विस टैक्स कानून के दौरान भी आया था, जिसमें सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सीईएसटीएटी) ने कई फैसले दिए थे. नैसकॉम ने अफसोस जाहिर किया कि कई कंपनियां निवेशकों और ग्राहकों की तरफ से मुकदमेबाजी, अनिश्चितता और चिंताओं का सामना कर रही हैं.

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