Patent Law In India: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार पेटेंट के लिए दाखिल आवेदनों को मंजूरी देने का समय और कम करने के प्रयास कर रही है. रविवार को निर्मला सीतारमण ने एक समारोह में कहा कि पेटेंट के लिए दाखिल आवेदनों को मंजूरी देने में लगने वाले समय को पहले ही 72 महीनों से घटाकर 12 से 24 महीने किया जा चुका है.
पेटेंट के लिए बढ़ रहे हैं घरेलू आवेदन
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत में पेटेंट के लिए घरेलू आवेदनों की संख्या में इजाफा हो रहा है. उन्होंने कहा कि 2021 में कुल 58,502 आवेदन किए गए. जिनमें से 28,391 को मंजूरी दी गई.
2016 में 72 महीने था पेटेंट को मंजूरी देने का समय
केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के हवाले से एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि 2016 में जब स्टार्ट-अप नीति (Start Up Policy) की घोषणा की गई थी, तो बहुत सारी नीतियां लाई गईं, ताकि स्टार्ट-अप को पेटेंट आवेदन में सहायता मिल सके. 2016 में पेटेंट को मंजूरी देने का समय 72 महीने था. निर्मला सीतारमण ने कहा कि दिसंबर, 2020 तक के जो आखिरी आंकड़े मेरे पास हैं, उनके अनुसार मंजूरी का समय घटकर 12 महीने हो गया है, कुछ मामलों में यह 24 महीने है. हम इसे और कम करने की कोशिश कर रहे हैं.
पेटेंट कानून क्या है?
दरअसल, पेटेंट एक अंतरराष्ट्रीय कानून है. इसके तहत, अगर कोई कंपनी सबसे पहले कोई यूनिक प्रोडक्ट बनाती है और वह चाहती है कि इसकी तकनीक अन्य किसी कंपनी के पास नहीं हो, तो वह इसके पेटेंट के लिए आवेदन करती है. जांच में यदि यह साबित हो जाता है कि प्रोडक्ट इससे पहले कहीं नहीं बना और इसकी तकनीकी यूनिक है, तो उस कंपनी को पेटेंट का अधिकार मिल जाता है.