Income Tax on Gold: भारत में सोने पर निवेश काफी अच्छा माना जाता है. हाल के दिनों में सोने की कीमत काफी तेजी से बढ़ी है. ऐसे में लोग ज्यादा रिटर्न के लिए इसे एक बेहतर विकल्प समझते हैं.
Income Tax on Gold: कई लोग सोना अपने नाम से न खरीदकर अपनी पत्नी के नाम पर खरीदते हैं. उनका मानना है कि ऐसा करने से वो टैक्स की बचत कर सकते हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ऐसा करने से सच में टैक्स की बचत होती है.
Income Tax on Gold: फाइनेशियल एडवाइजर विनय चौधरी बताते हैं कि आयकर विभाग की नजर सोना एक कैपिटल एसेट्स में शामिल है. इस कारण सोने को बेचने पर कैटिटल गेन टैक्स लगता है. वहीं, सरकार के नियम के अनुसार, इसकी खरीद पर आप जीएसटी टैक्स देते हैं. उसमें स्त्री-पुरूष का भेद नहीं है. सोने की खरीद पर सामान्य टैक्स लगता है.
Income Tax on Gold: 49,999 से ऊपर की हर खरीद पर निवेशक या खरीदार को अपना पैन कार्ड देना होता है. ऐसे में अगर आप पत्नी के नाम से खरीदारी कर रहे हैं तो वो उनके पैन खाते में शो करेगा.
Income Tax on Gold: चुकि सोना कैपिटल एसेट्स है. ऐसे में इसकी बिक्री पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा. जब भी कोई व्यक्ति अपने किसी आश्रित के नाम पर सोना खरीदता है, तो उसे बेचकर होने वाली कमाई को उस व्यक्ति की इनकम में जोड़ा जाएगा.
Income Tax on Gold: विनय चौधरी बताते हैं कि ऐसे में कोई व्यक्ति अपनी आय से पत्नी के नाम पर खरीदी सोने की ज्वेलरी को बेचता है तो उसके आय में जोड़ा जाएगा और इस पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा.