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सीनियर सिटिजंस को वित्त मंत्री का तोहफा, बजट 2025 में मिला बड़ा फायदा, ब्याज आय पर कटौती सीमा इतनी बढ़ी

Updated at : 01 Feb 2025 1:34 PM (IST)
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Nirmala Sitharaman

Nirmala Sitharaman Net Worth

Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रमुख कर राहत उपायों की घोषणा की, जिसमें ब्याज आय पर उच्च कर कटौती सीमा और चुनिंदा बचत योजनाओं के लिए निकासी नियमों में ढील शामिल है.

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Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रमुख कर राहत उपायों की घोषणा की, जिसमें ब्याज आय पर उच्च कर कटौती सीमा और चुनिंदा बचत योजनाओं के लिए निकासी नियमों में ढील शामिल है. संसद में बजट पेश करते हुए सीतारमण ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज आय पर कर कटौती की सीमा ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख कर दी गई है. इसके साथ ही किराये के भुगतान पर टीडीएस की सीमा 2.40 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये प्रति वर्ष कर दी गई है, जिससे कई बुजुर्ग करदाताओं के लिए अनुपालन आसान हो गया है. बेहतर स्पष्टता और एकरूपता के लिए दरों की संख्या कम करके और प्रारंभिक सीमा बढ़ाकर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव रखा.

सीतारमण ने कहा, “कई वरिष्ठ और अति वरिष्ठ नागरिकों के पास बहुत पुराने राष्ट्रीय बचत योजना खाते हैं। चूंकि ऐसे खातों पर अब ब्याज देय नहीं है, इसलिए मैं 29 अगस्त, 2024 को या उसके बाद व्यक्तियों द्वारा एनएसएस से की गई निकासी को छूट देने का प्रस्ताव करती हूं.” वित्त मंत्री ने घोषणा की कि एनपीएस वात्सल्य खातों को नियमित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) खातों के समान ही कर मिलेगा, जो समग्र सीमा के अधीन होगा. बजट 2025 से पहले, वरिष्ठ नागरिक अधिक कर छूट और बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में संशोधन की उम्मीद कर रहे थे.

वित्त मंत्री ने कहा, “मेरे कर प्रस्ताव व्यापार को आसान बनाने, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करने और अनुपालन बोझ को कम करने की भावना से प्रेरित हैं. इन प्रस्तावों के उद्देश्यों में मध्यम वर्ग पर विशेष ध्यान देने के साथ व्यक्तिगत आयकर सुधार, कठिनाइयों को कम करने के लिए टीडीएस और टीसीएस को युक्तिसंगत बनाना और रोजगार और निवेश को बढ़ावा देना शामिल है.”

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए, पुरानी और नई दोनों कर व्यवस्थाओं के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए मूल छूट सीमा ₹3 लाख प्रति वर्ष है. अति वरिष्ठ नागरिक (80 वर्ष या उससे अधिक आयु के) एक वित्तीय वर्ष में 5 लाख रुपये की छूट का लाभ उठाते हैं, लेकिन केवल पुरानी व्यवस्था के तहत. इस बार उम्मीदें जोरों पर थीं कि सरकार बढ़ती महंगाई के कारण इन सीमाओं को बढ़ाएगी. केंद्रीय बजट 2024 में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 75 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर दाखिल करने की प्रक्रिया को सरल बनाया और कहा कि विशिष्ट शर्तों को पूरा करने वालों – जैसे कि केवल पेंशन और बचत पर ब्याज से आय प्राप्त करना – को आयकर रिटर्न दाखिल करने से छूट दी गई है.

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Anant Narayan Shukla

लेखक के बारे में

By Anant Narayan Shukla

इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएट. करियर की शुरुआत प्रभात खबर के लिए खेल पत्रकारिता से की और एक साल तक कवर किया. इतिहास, राजनीति और विज्ञान में गहरी रुचि ने इंटरनेशनल घटनाक्रम में दिलचस्पी जगाई. अब हर पल बदलते ग्लोबल जियोपोलिटिक्स की खबरों के लिए प्रभात खबर के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं.

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