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दिल्ली में इ-रिक्शा पर अध्यादेश जारी कराने के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल की मंजूरी

Updated at : 25 Dec 2014 12:12 AM (IST)
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दिल्ली में इ-रिक्शा पर अध्यादेश जारी कराने के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल की मंजूरी

नयी दिल्ली : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सड़कों पर इ-रिक्शा चलाने की राह खोलते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस संबंध में एक अध्यादेश जारी कराने के प्रस्ताव को आज मंजूरी दे दी. इस बारे में प्रस्तुत विधेयक के संसद में पारित नहीं हो पाने के कारण अध्यादेश का रास्ता चुना जा रहा है. सुरक्षा चिंताओं […]

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नयी दिल्ली : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सड़कों पर इ-रिक्शा चलाने की राह खोलते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस संबंध में एक अध्यादेश जारी कराने के प्रस्ताव को आज मंजूरी दे दी. इस बारे में प्रस्तुत विधेयक के संसद में पारित नहीं हो पाने के कारण अध्यादेश का रास्ता चुना जा रहा है.

सुरक्षा चिंताओं को लेकर जुलाई में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा इ-रिक्शा चलाने पर रोक लगाए जाने के बाद दिल्ली में बैटरी से चलने वाले तिपहिया वाहनों का चलना बंद हो गया था.

कल ही समाप्त हुए संसद के शीतकालीन सत्र में इ-रिक्शा परिचालन को कानून के दायरे में लाने के लिए प्रस्तावित विधेयक को लोकसभा ने पारित कर दिया है पर यह राज्यसभा में यह अटक गया.
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने यहां कहा, इ-रिक्शा विधेयक राज्यसभा में पारित नहीं हो सका. मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि इ-रिक्शा के संबंध में सभी अड़चनें दूर कर ली गई हैं. आज मंत्रिमंडल ने इस संबंध में अध्यादेश लाने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया.
उल्लेखनीय है कि सरकार ने इ-रिक्शा के परिचालन एवं इन्हें चलाने के लिए ड्राइवर को अनिवार्य तौर पर लाइसेंस लेने के नियम अक्तूबर में अधिसूचित किए थे. इन वाहनों की अधिकतम गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा सीमित की गयी थी.
चूंकि ज्यादातर इ-रिक्शा ड्राइवरों के पास लाइसेंस नहीं हैं, मौजूदा प्रावधानों के तहत उन पर अगले एक साल तक इ-रिक्शा चलाने पर रोक है.
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