प्रतिस्पर्धा कानून-2002 में संशोधन मसौदा हो गया तैयार, सरकार ने किया सार्वजनिक

नयी दिल्ली : सरकार ने प्रतिस्पर्धा कानून में कई तरह के बदलाव का प्रस्ताव किया है. इनमें संबंधित पक्षों के उन मामलों के निपटान की मांग का प्रावधान भी शामिल है, जिन्हें लेकर कानूनी प्रक्रियाएं चल रही हों. प्रतिस्पर्धा कानून-2002 में संशोधन के लिए तैयार विधेयक का मसौदा एक विशेषज्ञ समिति द्वारा इसमें कई बदलावों […]
नयी दिल्ली : सरकार ने प्रतिस्पर्धा कानून में कई तरह के बदलाव का प्रस्ताव किया है. इनमें संबंधित पक्षों के उन मामलों के निपटान की मांग का प्रावधान भी शामिल है, जिन्हें लेकर कानूनी प्रक्रियाएं चल रही हों. प्रतिस्पर्धा कानून-2002 में संशोधन के लिए तैयार विधेयक का मसौदा एक विशेषज्ञ समिति द्वारा इसमें कई बदलावों के सुझाव मिलने के छह महीने बाद सार्वजनिक किया है.
कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा तैयार इस विधेयक में मामलों के निपटान के प्रावधान समेत कई प्रस्ताव दिये गये हैं. विधेयक के मसौदे के अनुसार, कथित उल्लंघन के चुनिंदा मामलों में जारी कार्यवाही के निपटान के लिए कोई व्यक्ति भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के पास आवेदन कर सकता है. संबंधित मामले में महानिदेशक की रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद किसी भी समय ये आवेदन किये जा सकते हैं.
हालांकि, ये आवेदन आयोग द्वारा आदेश पारित किये जाने से पहले ही दायर किये जाने चाहिए. एक अन्य प्रस्ताव यह किया गया है कि एक व्यक्ति कथित उल्लंघन को लेकर कुछ प्रतिबद्धताएं जता सकता है. हालांकि, इसके लिए कुछ शर्तों का प्रावधान भी है. कॉरपोरेट मामलों के सचिव इंजेती श्रीनिवास की अध्यक्षता वाली प्रतिस्पर्धा कानून समीक्षा समिति ने जुलाई 2019 में एक रिपोर्ट सौंपी थी.
समिति ने प्रतिस्पर्धा कानून तथा इससे संबंधित अन्य कानूनों में संशोधन करने का सुझाव दिया. मंत्रालय ने समिति के सुझावों पर गौर करने के बाद संशोधन विधेयक का मसौदा तैयार किया है. इस विधेयक के मसौदे पर छह मार्च तक विभिन्न पक्षों की टिप्पणियां मांगी गयी हैं.
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