36.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Trending Tags:

Advertisement

1 October से सस्ते हो जाएंगे होम और पर्सनल लोन, RBI ने बैंकों को दिया सभी लोन को रेपो रेट से जोड़ने के निर्देश

मुंबई : बैंकोंसे कर्ज लेने वालों के लिए एक खुुशखबरी है और वह यह कि आगामी एक अक्टूबर सेे बैंकों का लोन सस्ता हो जाएगा. रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को होम लोन, पर्सनल लोन और सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रमों को सभी नए फ्लोटिंग दर वाले ऋणों को रेपो दर सहित बाहरी मानकों से […]

मुंबई : बैंकोंसे कर्ज लेने वालों के लिए एक खुुशखबरी है और वह यह कि आगामी एक अक्टूबर सेे बैंकों का लोन सस्ता हो जाएगा. रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को होम लोन, पर्सनल लोन और सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रमों को सभी नए फ्लोटिंग दर वाले ऋणों को रेपो दर सहित बाहरी मानकों से जोड़ने का निर्देश दिया है. इससे नीतिगत ब्याज दरों में कटौती का लाभ कर्ज लेने वाले उपभोक्ताओं तक अपेक्षाकृत तेजी से पहुंचने की उम्मीद है.

इसे भी देखें : रेपो रेट में कटौती के बाद आरबीआई गवर्नर ने कहा, और तेजी से ग्राहकों को सस्ते कर्ज का लाभ दे सकते हैं बैंक

रिजर्व बैंक ने बुधवार को बयान में कहा कि ऐसा देखने को मिला है कि मौजूदा कोष की सीमान्त लागत आधारित ऋण दर (एमसीएलआर) व्यवस्था में नीतिगत दरों में बदलाव को बैंकों की ऋण दरों तक पहुंचाना कई कारणों से संतोषजनक नहीं है. इसी के मद्देनजर रिजर्व बैंक ने बुधवार को सर्कुलर जारी कर बैंकों के लिए सभी नये फ्लोटिंग दर वाले व्यक्तिगत या खुदरा ऋण और एमएसएमई को फ्लोटिंग दर वाले कर्ज को एक अक्टूबर, 2019 से बाहरी मानक से जोड़ने को अनिवार्य कर दिया है.

केंद्रीय बैंक ने कहा है कि बाहरी मानक आधारित ब्याज दर को तीन महीने में कम से कम एक बार नये सिरे से तय किया जाना जरूरी होगा. करीब एक दर्जन बैंक पहले ही अपनी ऋण दर को रिजर्व बैंक की रेपो दर से जोड़ चुके हैं.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें