Rcom को एनसीएलटी से मिली बड़ी राहत : स्पेक्ट्रम लाइसेंस रद्द करने के डीओटी के नोटिस पर लगी रोक

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 26 Mar 2019 5:40 PM

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नयी दिल्ली : राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने दूरसंचार विभाग की तरफ से रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) को जारी दो नोटिस पर मंगलवार को रोक लगा दी. ये नोटिस भुगतान में देरी के कारण कंपनी को दिये गये स्पेक्ट्रम लाइसेंस को रद्द करने को लेकर दिये गये थे. एनसीएलएटी के चेयरमैन न्यायमूर्ति एसजे मुखोपाध्याय […]

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नयी दिल्ली : राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने दूरसंचार विभाग की तरफ से रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) को जारी दो नोटिस पर मंगलवार को रोक लगा दी. ये नोटिस भुगतान में देरी के कारण कंपनी को दिये गये स्पेक्ट्रम लाइसेंस को रद्द करने को लेकर दिये गये थे. एनसीएलएटी के चेयरमैन न्यायमूर्ति एसजे मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने दूरसंचार विभाग के 20 मार्च, 2019 की तारीख वाले पत्र पर भी रोक लगा दी. यह पत्र एक्सिस बैंक को 2,000 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी भुनाने के लिए भेजा गया था. यह गारंटी अनिल अंबानी समूह की कंपनी ने दे रखी है.

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अपीलीय न्यायाधिकरण ने कहा कि आरकॉम को सरकार द्वारा भेजा गया कारण बताओ नोटिस तथा एक्सिस बैंक को चार फरवरी को दिया गया पत्र उसके आदेश के खिलाफ है. न्यायाधिकरण ने अपने आदेश में बिना उसकी मंजूरी के संपत्ति बिक्री पर रोक लगायी हुई है. एनसीएलएटी ने कहा कि दूरसंचार विभाग द्वारा जारी 14 और 15 मार्च की तारीख वाला कारण बताओ नोटिस तथा 20 मार्च को दिया गया पत्र न्यायाधिकरण की तरफ से दिये गये आदेश के खिलाफ है.

अपीलीय न्यायाधिकरण ने दूरसंचार विभाग को नोटिस भी जारी किया और मुख्य मामले के साथ मामले पर सुनवाई के लिए आठ अप्रैल की तारीख मुकर्रर की. आरकॉम के आवेदन पर न्यायाधिकरण ने यह आदेश दिया. इससे पहले, चार फरवरी को न्यायाधिकरण ने कहा था कि एनसीएलएटी या सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक कोई भी आरकॉम की संपत्ति नहीं बेच सकता.

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