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Paytm, PhonePe, Mobikwik जैसे मोबाइल वॉलेट्स होंगे और सुरक्षित, RBI ने उठाया है यह कदम

Updated at : 08 Feb 2019 7:57 PM (IST)
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Paytm, PhonePe, Mobikwik जैसे मोबाइल वॉलेट्स होंगे और सुरक्षित, RBI ने उठाया है यह कदम

Paytm, Mobikwik, PhonePe जैसे मोबाइल वॉलेट या पेमेंट एग्रीगेटर्स के नियम बदलने वाले हैं. जी हां, डिजिटल इंडिया में रुपये-पैसों का ऑनलाइन लेनदेन सुरक्षित तरीके से हो, इसके लिए केन्द्र सरकार ने एक और कदम उठाया है. दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक इन मोबाइल वॉलेट्स और पेमेंट एग्रीगेटर को रेग्युलेट करने की तैयारी में है. केंद्रीय […]

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Paytm, Mobikwik, PhonePe जैसे मोबाइल वॉलेट या पेमेंट एग्रीगेटर्स के नियम बदलने वाले हैं. जी हां, डिजिटल इंडिया में रुपये-पैसों का ऑनलाइन लेनदेन सुरक्षित तरीके से हो, इसके लिए केन्द्र सरकार ने एक और कदम उठाया है.

दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक इन मोबाइल वॉलेट्स और पेमेंट एग्रीगेटर को रेग्युलेट करने की तैयारी में है. केंद्रीय बैंक ने इन मोबाइल वॉलेट सेवा प्रदाता कंपनियों को रेगुलेट करने का प्रपोजल दिया है. इस प्रपोजल के बाद से डिजिटल लेनदेन को और भी सुरक्षित बनाया जा सकेगा. ये मोबाइल वॉलेट कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे.

कुल मिलाकर कहें, तो यह कदम मोबाइल वॉलेट्स को बढ़ावा देनेवालाबताया जा रहा है. इससे मोबाइल वॉलेट सुरक्षित होगा, जिससे डिजिटल लेनदेन को और बढ़ावा मिलेगा.

मालूम हो कि भारतीय रिजर्व बैंक ने इससे पहले साल 2017 में ई-वॉलेट पर एक एडवाइजरी जारी की थी. इसमें कहा गया था कि पेमेंट एग्रीगेटर और पेमेंट गेटवे जैसीयूनिट्स, जो सेंट्रल बैंक की तरफ से रेगुलराइज्ड नहीं हैं, उन्हें अपने लेनदेन के लिए 24 नवंबर, 2009 के रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के तहत एक नोडल बैंक के माध्यम से ट्रांजैक्शन होना चाहिए. इस बारे में जारी 2009 के दिशा-निर्देशों में पेमेंट गेटवे प्रोवाइडर और पेमेंट एग्रीगेटर जैसे इंटरमीडियरिज के नोडल अकाउंट के रखरखाव के लिए कहा था.

2009 के नियमों के मुताबिक, मर्चेंट द्वारा पेमेंट के कलेक्शन की सुविधा वाले बैंकों द्वारा बनाये गये सभी खातों को बैंकों के अतिरिक्त खातों के तौर पर माना जाएगा. रिजर्व बैंक की गाइडलाइन्स को फॉलो करने के बाद ये पेमेंट एग्रीगेटर कंपनियों द्वारा किया जाने वाला लेनदेन काफी सुरक्षित हो जायेगा. रेगुलेट होने के बाद ये सभी मोबाइल वॉलेट प्रदाता कंपनियां रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देश के साथ काम कर सकेंगे.

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