– नये नियमों के कारण भुगतान वाले चैनल बंद नहीं होंगे : ट्राइ
नयी दिल्ली : दूरसंचार नियामक ट्राइ 29 दिसंबर से केवल और डीटीएच ऑपरेटर के लिए नया टैरिफ नियम लागू कर रहा है. इसके तहत टीवी दर्शकों को 100 फ्री टू एयर चैनल मिलेंगे, जिनके लिए उनको 130 रुपये का भुगतान करना होगा. ट्राइ ने बुधवार को कहा कि प्रसारण और केबल सेवा के लिए नयी गाइडलाइन के क्रियान्वयन से टेलीविजन सेवा बाधित नहीं होगी.
ट्राइ ने कहा कि 29 दिसंबर से आपका टेलीविजन ब्लैकआउट नहीं होगा और पहले की तरह ही सभी चैनल्स आते रहेंगे. ट्राइ ने कहा कि सोशल मीडिया में यह संदेश चल रहा है कि 29 दिसंबर से नये आदेश के अमल में आने के बाद टेलीविजन से भुगतान कर देखे जाने वाले वर्तमान चैनल गायब हो सकते हैं.
इस पर ट्राइ ने सफाई देते हुए कहा कि नये नियम के लागू होने पर टीवी सर्विस में किसी भी तरह की बाधा नहीं आयेगी. ट्राइ ने सभी मल्टी सर्विस ऑपरेटर्स और लोकल केबल ऑपरेटर्स को 29 दिसंबर से नया टैरिफ सिस्टम लागू करने का निर्देश दिया है.
चैनल देखने का खर्च कम होगा
ट्राइ के नये नियम के तहत ग्राहकों को हर महीने 100 चैनलों के लिए अधिकतम 130 रुपये देने होंगे. जीएसटी अलग से होगा. अगर 100 से अधिक चैनल देखते हैं तो अगले 25 चैनलों के लिए 20 रुपये अतिरिक्त देने होंगे. स्कीम के लागू होने से उपभोक्ता पहले के मुकाबले आधे दाम में अपनी पसंद के चैनल देख पायेंगे. 1 जनवरी 2019 से आपको हर चैनल या फिर किसी ग्रुप के चैनल एक साथ एमआरपी पर खरीदना होगा.
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