एनसीएलटी ने ईस्टर्न कोलफील्ड्स के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 21 Dec 2018 6:23 PM

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कोलकाता : राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की कोलकाता पीठ ने कोल इंडिया की अनुषंगी ईस्टर्न कोलफील्ड्स (ईसीएल) के खिलाफ कॉरपोरेट दिवाला प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है. ब्याज का भुगतान नहीं करने के लिए यह कदम उठाया गया है. इस बारे में एनसीएलटी ने हिंदुजा समूह के नियंत्रण वाली गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स इंडिया […]

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कोलकाता : राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की कोलकाता पीठ ने कोल इंडिया की अनुषंगी ईस्टर्न कोलफील्ड्स (ईसीएल) के खिलाफ कॉरपोरेट दिवाला प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है. ब्याज का भुगतान नहीं करने के लिए यह कदम उठाया गया है.

इस बारे में एनसीएलटी ने हिंदुजा समूह के नियंत्रण वाली गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स इंडिया (जीओएलआईएल) की दिवाला अर्जी को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है. हालांकि, ईसीएल ने जीओएलआईएल को 84.71 लाख रुपये की मूल राशि चुका दी है, लेकिन उसने 18 प्रतिशत सालाना के ब्याज का भुगतान करने से कथित रूप से इन्कार कर दिया है. ब्याज की यह राशि करीब 40 लाख रुपये बैठती है.

न्यायमूर्ति मदन बी गोसावी ने अपने 19 दिसंबर के आदेश में कहा कि कंपनी को कामकाज के लिए कर्ज देने वाली ऋणदाता के कॉरपोरेट दिवाला निबटान प्रक्रिया शुरू करने के अपील को सुनवाई के लिए स्वीकार किया जाता है. अब इस मामले पर हुई प्रगति पर निबटान पेशेवर 4 फरवरी, 2019 को रिपोर्ट देंगे.

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