बैंक धोखाधड़ी : स्टर्लिंग बायोटेक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने कुर्क की 5.4 करोड़ रुपये की संपत्ति

नयी दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुजरात की दवा कंपनी से जुड़े 5,700 करोड़ रुपये के कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में 5.4 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है. ईडी ने शनिवार को यह जानकारी दी. कुर्क की गयी अचल संपत्तियों में एक फरीदाबाद और एक गुड़गांव में है. यह संपत्ति दिल्ली के […]
नयी दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुजरात की दवा कंपनी से जुड़े 5,700 करोड़ रुपये के कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में 5.4 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है. ईडी ने शनिवार को यह जानकारी दी. कुर्क की गयी अचल संपत्तियों में एक फरीदाबाद और एक गुड़गांव में है. यह संपत्ति दिल्ली के एक कारोबारी गगन धवन से जुड़ी है. उसे प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था और फिलहाल वह जमानत पर है.
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ईडी ने धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत संपत्ति कुर्की का आदेश जारी किया था. धवन के खिलाफ पहले भी एजेंसी इस तरह का आदेश जारी कर चुकी है. इस मामले में संदेसरा बंधु चेतन जयंतीलाल संदेसरा, नितिन जयंतीलाल संदेसरा और उनकी वडोदरा स्थित कंपनी स्टर्लिंग बायोटेक लिमिटेड और अन्य के खिलाफ पिछले साल अक्टूबर महीने में पीएमएलए का मामला दर्ज किया गया था. इससे दो दिन पूर्व ही सीबीआई ने 5,700 करोड़ रुपये की कथित बैंक धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार मामले में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था.
एजेंसी ने बयान में कहा कि धवन पर नितिन और चेतन संदेसरा की मदद का आरोप है. दोनों स्टर्लिंग बायोटेक के प्रवर्तक एवं निदेशक होने के साथ बैंक धोखाधड़ी मामले में आरोपी हैं. जांच से पता चला है कि संदेसरा बंधुओं और अन्य ने ऋण की रकम से 5.4 करोड़ रुपये की राशि को अन्यत्र उपयोग किया और बाद में इसे धवन को दिया गया.
इसमें कहा गया है कि धवन ने अपराध से प्राप्त धन का उपयोग जब्त की गयी इस संपत्ति को खरीदने और विकसित करने में किया. धवन भी धन शोधन अपराध में सक्रिय रूप से शामिल था. एजेंसी इस मामले में संदेसरा भाइयों की भूमिका को विस्तार से पेश करने के लिए नयी और पूरक चार्जशीट दायर करने की तैयारी कर रही है.
यह भी अधिसूचित किया गया है कि इंटरपोल से दोनों भाइयों की गिरफ्तारी के लिए वैश्विक गिरफ्तारी वारंट की कोशिश की गयी है. दोनों देश छोड़कर किसी अज्ञात स्थान पर चले गये हैं. खबरें ऐसी भी हैं कि वे संयुक्त अरब अमीरात या नाइजीरिया में हो सकते हैं. ताजा आदेश के बाद इस मामले में ईडी द्वारा कुर्क की गयी कुल संपत्ति 4,710 करोड़ रुपये तक पहुंच गयी है.
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