10.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

Aircel-Maxis मामले की जांच पूरी करने के लिए एजेंसियों को मिली तीन महीने की मोहलत

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने एयरसेल मैक्सिस सौदे को विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड की मंजूरी देने में कथित अनियमितताओं की जांच पूरी करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को दी गयी समयसीमा गुरुवार को तीन महीने के लिए बढ़ा दी. इस मामले में जांच एजेंसियां पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ती […]

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने एयरसेल मैक्सिस सौदे को विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड की मंजूरी देने में कथित अनियमितताओं की जांच पूरी करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को दी गयी समयसीमा गुरुवार को तीन महीने के लिए बढ़ा दी. इस मामले में जांच एजेंसियां पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ती चिदंबरम से पूछताछ कर चुकी हैं.

इसे भी पढ़ें : Aircel-Maxis Deal : चार्जशीट लीक होने पर सीबीआइ के बारे में चिदंबरम ने कही यह बात

न्यायमूर्ति एके सीकरी एवं न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने कहा कि जांच तीन महीने में पूरी हो जानी चाहिए. इससे पहले, पीठ ने 12 मार्च को केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय तथा अन्य एजेंसियों को इस मामले की जांच 12 सितंबर तक पूरी करने का आदेश दिया था.प्रवर्तन निदेशालय और जांच ब्यूरो की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एजेंसी को जांच पूरी करने के लिए दो-तीन महीने की जरूरत है, क्योंकि उसे कुछ आरोपियों को ई-मेल के माध्यम से रू-ब-रू कराना है. इस पर कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई तीन महीने के लिए स्थगित कर दी.

गौरतलब है कि 12 मार्च को न्यायालय ने विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड की मंजूरी देने में हुई कथित अनियमितताओं की जांच पूरी करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय को छह महीने का वक्त दिया था. यह मामला 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले की जांच के दौरान सामने आया था.

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें