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सावधान! एयरपोर्ट पर पान आैर गुटखा खाना पड़ सकता है भारी, पीक थूकने 2000 का जुर्माना

नयी दिल्लीः अगर आप हवार्इ सफर करने जा रहे हैं आैर आप पान, पान मसाला, गुटखा आैर तंबाकू खाने के आदी हैं, तो सचेत हो जायें. एयरपोर्ट अब पान, पान मसाला, गुटखा आैर तंबाकू खाकर जगह-जगह पीच-पीच करना आपको भारी पड़ सकता है. जी हां, बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं आप. पान, पान मसाला, गुटखा […]

नयी दिल्लीः अगर आप हवार्इ सफर करने जा रहे हैं आैर आप पान, पान मसाला, गुटखा आैर तंबाकू खाने के आदी हैं, तो सचेत हो जायें. एयरपोर्ट अब पान, पान मसाला, गुटखा आैर तंबाकू खाकर जगह-जगह पीच-पीच करना आपको भारी पड़ सकता है. जी हां, बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं आप. पान, पान मसाला, गुटखा आैर तंबाकू आदि खाकर एयरपोर्ट परिसर में थूकने पर आपको 2,000 रुपये तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है.

इस खबर को भी पढ़ेंः एयरपोर्ट पर अब लालू-राबड़ी को नहीं मिलेगी विशेष सुविधा, सुरक्षा जांच से होकर गुजरना पड़ेगा

एेसा इसलिए होगा, क्योंकि भारतीय विमान प्राधिकरण ने एयरपोर्ट परिसर आैर प्लेन को स्वच्छ रखने के लिए इस तरह के नियम बनाये हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय विमान प्राधिकरण ने स्वच्छता के लिए जो नियम तैयार की है, उसे तोड़ने वालों को भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है.

भारतीय विमान प्राधिकरण ने नियमों को ताख पर रखने वालों की जुर्माना राशि में करीब 10 फीसदी से 25 फीसदी तक का इजाफा कर दिया है. अगर कोर्इ यात्री या उसके परिजन प्राधिकरण के नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे सबसे अधिक 25 फीसदी तक जुर्माने का भुगतान करना पड़ सकता है. इसके साथ ही, आॅपरेशन एरिया में कचरा फेंकने पर 5000 रुपये तक जुर्माना देना पड़ सकता है. हालांकि, नियमों में बदलाव के पहले यह जुर्माना 500 रुपये तक वसूला जाता था.

नियमों के उल्लंघन पर कितना करना होगा भुगतान…

10 से 25 परसेंट बढ़ा दी है एयरपोर्ट पर नियम तोड़ने पर 25 गुना तक जुर्माना
पान थूकने 2000 रुपये तक जुर्माना
ऑपरेशन एरिया में कचरा फेंकने पर अब तक 500 रुपये जुर्माना लगता था, अब 5000 रुपये लगेगा.
एयरपोर्ट पर पान-गुटखा थूकने पर 200 रुपये जुर्माना लगता था, अब 2000 रुपये लगेगा.
पैसेंजर ट्रॉली का मिसयूज करने पर 200 रुपये जुर्माना लगता था, अब 2000 रुपये लगेगा.
एयरपोर्ट कैंपस में कचरा फेंकने पर 200 रुपये जुर्माना लगता था, अब 2000 रुपये लगेगा.
ड्यूटी पर तैनात लोगों से बदतमीजी करने पर 200 रुपये जुर्माना देना पड़ता था, अब 2000 रुपये देना पड़ेगा.
एयरपोर्ट पर किसी भी तरह की गलत हरकत पर 200 रुपये जुर्माना लगता था, अब 5000 रुपये लगेगा.
एयरपोर्ट पर उल्टी दिशा में वाहन चलाने पर 200 रुपये जुर्माना देना पड़ता था, अब 5000 रुपये देना होगा.

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