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GST को हो गये एक महीने, मगर 27 लाख कंपनियों का अभी तक नहीं हुआ रजिस्ट्रेशन

नयी दिल्लीः वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) को में लागू हुए करीब एक महीने से अधिक का समय हो गया है, लेकिन देश में अब भी करीब 27 लाख कंपनियों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है. इस बात का खुलासा करते हुए जीएसटी नेटवर्क ने कहा कि देश की 27 लाख एेसी कंपनियां हैं, जिनका जीएसटीएन पोर्टल […]

नयी दिल्लीः वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) को में लागू हुए करीब एक महीने से अधिक का समय हो गया है, लेकिन देश में अब भी करीब 27 लाख कंपनियों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है. इस बात का खुलासा करते हुए जीएसटी नेटवर्क ने कहा कि देश की 27 लाख एेसी कंपनियां हैं, जिनका जीएसटीएन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अभी बाकी है. हालांकि, जीएसटीएन का यह भी कहना है कि ये कंपनियां 20 अगस्त तक अपना रिटर्न फाइल करेंगे आैर उसके पहले उन्हें यह प्रक्रिया पूरी करनी है.

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जीएसटीएन के अनुसार, 71 लाख उत्पाद, वैट और सेवा करदाता जीएसटीएन पोर्टल पर चले गये थे, जिनमें से केवल 44 लाख ने फाॅर्म का पार्ट बी भरकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा किया है. 27 लाख करदाताओं का अधूरा पंजीकरण है. अंतरिम आईटी सक्रिय करने के बाद करदाताओं को पंजीकरण पूरा करने के लिए फाॅर्म का बी हिस्सा भरना होता है. इस फाॅर्म के जरिये कारोबारी अपने कारोबार का ब्योरा देते हैं. यदि करदाता अंतरिम आईडी मिलने के तीन महीने के अंदर पूरा ब्योरा नहीं जमा करता है, तो उसका आईडी रद्द हो जायेगा.

जीएसटीएन का कहना है कि कानून के अनुसार पंजीकृत कर दाताओं के पास पार्ट बी जमा करने के लिए तीन महीने का समय है, लेकिन उन्हें इस औपचारिकता को पूरा के लिए अंतिम घड़ी का इंतजार नहीं करना चाहिए. उन्हें जल्दबाजी करनी चाहिए, क्योंकि वे पूर्ण फाॅर्म जमा करने के बाद ही अपना रिटर्न फाइल कर पायेंगे. प्रथम रिटर्न जीएसटीआर -3 बी भरने की समय सीमा 20 अगस्त है.

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